HARYANA NEWS: हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की प्रदेश के 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। जानकारी के लिए बता दे की 1134.54 करोड़ रुपये की एफएसए वसूली याचिका खारिज हुई है। इसका मतलब है की उपभोक्ताओं को अब यह पैसा नहीं भरना होगा।
अधिक जानकारी के लिए बता दे की प्रो. सम्पत सिंह ने कहा कि उन्होंने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सामने 1134.54 करोड़ रुपये की निगमों की याचिका पर ऐतराज जताया था तथा तथ्यों के साथ आयोग के सामने सुनवाई में विरोध जताया था और कहा था कि बिजली कंपनियां कानून और निर्धारित समय-सीमा की अनदेखी करके उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाल सकती।
बता दे की आयोग ने उनकी दलीलों को मानकर 1134.54 करोड़ रुपये की वसूली की याचिका रद्द कर दीं। जीक्सा लाभ प्रदेश के 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाला है।HARYANA NEWS
अधिक जानकारी के लिए बता दे की प्रो. संपत सिंह ने आगे बताया कि निगमों की देरी या प्रशासनिक लापरवाही का आर्थिक बोझ आम बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता। उपभोक्ता बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली की कमियों की कीमत क्यों चुकाए।
प्रो. संपत सिंह ने कहा कि अभी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार और बिजली निगमों को जवाब देना बाकी है। वर्ष 2021 से उपभोक्ताओं को मिलने वाले कई नकारात्मक फयूल सरचार्ज एडजस्टमेंट का लाभ नहीं दिया गया। HARYANA NEWS
अधिक जानकरी के लिए बता दे की आने वाले दिनों में कई अन्य मुद्दे जैसे फिक्स्ड चार्ज, बढ़ते बिजली शुल्क और गंभीरता से उठायेगें और सरकार को इसकी समीक्षा करने के लिए मजबूर करेगें। ताकि लोगों पर पड़ने वाला अतरिक्त भार कम हो सके . HARYANA NEWS

