वॉयस ऑफ पानीपत ( आयुषी त्यागी ) – हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त न कर पाने वाले बुजुर्ग नागरिकों को बड़ी राहत देने के लिए एक निर्णय लिया है। अब अगर किसी बुजुर्ग के पास पेंशन के लिए लगने वाले जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, तब भी उनकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। इसके लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज सबसे बड़े बच्चे के जन्म रिकॉर्ड के आधार पर बुजुर्ग की उम्र का सत्यापन किया जाएगा।
हरियाणा सरकार के अनुसार, परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई बुजुर्गों की शिकायत थी कि उनके जन्म के समय इन दस्तावेजों की ज्यादा महत्त्व न होने के कारण उनके पास कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान तैयार किया गया है।
जन्मतिथि सत्यापन के लिए 5 दस्तावेज–
० जन्म प्रमाण पत्र
० दसवीं कक्षा की मार्कशीट
० वर्ष 2019 तक बना मतदाता पत्र
० पासपोर्ट
० पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO)
यदि किसी बुजुर्ग के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध है, तो उन्हें 30 दिनों के भीतर परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद परिवार में दर्ज सबसे बड़े बच्चे के जन्म रिकॉर्ड पर बुजुर्ग की उम्र का सत्यापन किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण कॉर्डिनेटर डॉ. सतीश के अनुसार दिसंबर तक सभी जानकारी अपडेट कर दी जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी पेंशन धारक को पेंशन से संबंधित परेशानी का सामना न करना पड़े।

हरियाणा सरकार ने दी बड़ी राहत
फिलहाल हरियाणा सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और सभी बुजुर्ग नागरिक जो किसी दस्तावजे की कमी के चलते पेंशन का लाभ नहीं उठा पा रहे , उनसे परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जारी किए दस्तावेजों में से कोई दस्तावजे अपलोड करने की सलाह दी है। जल्द ही सभी बुजुर्ग नागरिक अपनी पेंशन का लाभ उठा सकेंगे ।
TEAM VOICE OF PANIPAT

