36.2 C
Panipat
June 10, 2026
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaLatest NewsPanipatPANIPAT NEWS

इमरान खान को तोशाखाना मामले में मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश

वायस ऑफ पानीपत (ब्यूरो):- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली.. हाई कोर्ट ने तोशाखाना मामले में मिली उनकी सजा पर रोक लगा दी है.. इसके साथ ही, अदालत ने उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया है..मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने जेल की सजा के खिलाफ इमरान खान की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया..

एक निचली अदालत ने इस मामले में पांच अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी.. खान पर आरोप था कि उन्होंने 2018-2022 तक के कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राज्य के उपहारों को गैरकानूनी रूप से बेचा.. एक सत्र अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था.. उन्हें पांच साल के लिए राजनीति से प्रतिबंधित किया गया है.. इससे वह अब आगाी आम चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे..

डॉन के मुताबिक, इसके बाद इमरान खान ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की.. उन्होंने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसने उन्हें दोषी ठहराया था..

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

मौसम मे परिवर्तन, हरियाणा के कई जिलो मे हो रही है बारिश

Voice of Panipat

HARYANA मे IPS अफसरो को गृहमंत्री अनिल विज का झटका, 2-2 सरकारी कोठियां रखने वालो पर जुर्माना लगाने के आदेश

Voice of Panipat

खेतों में लगे ट्यूबवेल की केबल चोरी करने वाले 3 आरोपित काबू, चोरी की 40 फिट केबल भी बरामद

Voice of Panipat