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May 1, 2026
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PANIPAT में धोखाधड़ी कर कंपनी से 20 लाख रूपये की नगदी हड़पने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- थाना सदर पुलिस ने रिफाइनरी रोड स्थित इचएसआईडीसी में काम कर रही कंपनी से धोखाधड़ी कर 20 लाख रूपये की नगदी हड़पने मामले में नामजद कंपनीकर्मी आरोपी अंकुर चौधरी निवासी टोला बहादुरपुर सिद्धार्थ नगर यूपी व बिजीश पी निवासी पंदाकला पुदुचेरी को बुधवार देर शाम गिरफ्तार किया।

थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कंपनी की साइट पर चल रहे काम पर फर्जी लेबर दिखाकर 15 लाख रूपये की नगदी हड़पने की वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन दोनों ने फर्जी लेबर के नाम पर कंपनी से हड़पी राशि को बाट लिया था। आरोपी अंकुर चौधरी ने अपने पास 12.50लाख रूपये रख बाकी 2.50लाख रूपये साथी आरोपी बिजीश पी को दिए थे। शिकायत बारे पता चलने पर आरोपी अंकुश ने 7.10लाख व आरोपी बिजीश पी ने 90 हजार रूपये कंपनी में वापिस जमा करवा दिये थे। इंस्पेक्टर राकेश ने बताया कि पूछताछ के बाद पुलिस ने वीरवार को दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से आरोपी बिजीश को न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया व बची नगदी बरामद करने के लिए आरोपी अंकुर चौधरी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया।

*यह है मामला*
थाना सदर में मंदार मोहन कासकर निवासी कस्तूरी पार्क वालिया नगर मुंबई महाराष्ट्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह स्टर्लिंग इलेक्ट्रो इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। हमारी कंपनी ने ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी में काम शुरू किया है। कंपनी का पानीपत में रिफाइनरी रोड स्थित एचएसआईडीसी में प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जहा पर कंपनी ने काम करने के लिए स्टाफ से अंकुर चौधरी व बिजीश पी को तैनात किया है।
जुलाई 2024 में जांच के दौरान पता चला की अंकुर चौधरी व बिजीश पी मिलकर करीब एक साल से 6 लोगों के झूठे नाम बताकर कंपनी से सैलरी ले रहें है। उक्त 6 लोग असलियत में साइट पर काम ही नही करते। दोनों आरोपी 6 लोगों के नाम पर अब तक 20 लाख रूपये सैलरी ले चुके है। आरोपियों ने उक्त लोगों के डेबिड कार्ड अपने पास रखे थे इससे वे पैसे निकाला करते थे।
उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि दोनों ने साइट पर काम कर रहे कांट्रेक्टर के पास से भी पैसों की हेराफेरी की है। कुल राशि 30 लाख रूपये तक हो सकती है। थाना सदर में मंदार मोहन कासकर की शिकायत पर अभियोग दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच व आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे।

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