हरियाणा सरकार की महत्वकांक्षी योजना लाडो लक्ष्मी का विस्तार किया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत जींद जिला में 72 हजार 332 महिलाएं पात्र हैं। यह महिलाएं अपना पंजीकरण करवा कर योजना का लाभ ले सकती हैं। अभी तक 2 हजार 767 पात्र महिलाओं ने लाडो लक्ष्मी योजना-2 के तहत पंजीकरण करवाया है।
जींद के एडीसी एडीसी प्रदीप कुमार ने इसके बारे में जानकारी देते कहा कि पात्र महिलाएं हरियाणा सरकार द्वारा संचालित दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना-2 का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक जागरूकता एवं पंजीकरण संबंधी गतिविधियां निरंतर की जा रही हैं। एडीसी ने बताया कि जिला जींद में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वर्तमान में 61 हजार 350 महिलाएं लाभ प्राप्त कर रही हैं, जबकि जिला में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना-2 के तहत लगभग 72 हजार 332 महिलाएं पात्र हैं।
सरकार द्वारा पात्र महिलाओं को योजना के दूसरे चरण यानी लाडो लक्ष्मी योजना-2 से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जिला में अब तक 2 हजार 767 पात्र महिलाओं द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना-2 के तहत पंजीकरण करवाया जा चुका है।
कोई भी पात्र महिला नहीं रहे वंचित
एडीसी ने बताया कि योजना-2 के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं पात्रता के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पात्र महिलाओं तक योजना की जानकारी पहुंचाएं और पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे।
साथ ही पात्र महिलाओं को भी चाहिए कि वे योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर समय पर अपना पंजीकरण करवाएं और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण परिवार और समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी के लिए पात्र
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही परिवार की आय 1 लाख 80 हजार प्रति वर्ष तक हो। कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा निवासी होनी चाहिए। साथ ही अन्य योजना का लाभ ले रही है तो वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
इसमें तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला। दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया व अन्य कोई योजना जो हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो। ऐसी महिला जो ऐसे परिवार से संबंधित है जिसकी सत्यापित वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक है, और जिनके बच्चे राज्य सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं।
इन बच्चों द्वारा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 10 या कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करके शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया हो। इसके अलावा
जिनके बच्चे, राज्य सरकार के स्कूलों में पढ़ते हुए कक्षा 1, 2, 3 और 4 में पढ़ने और समझने और संख्या जानने की राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत मिशन) के तहत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ग्रेड स्तर की योग्यता हासिल कर चुके हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन के लिए सबसे पहले हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके अलावा आधार से लिंक मोबाइल नंबर। परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड। अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड। बिजली बिल का कनेक्शन नंबर।
यदि कोई महिला हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम सेवा में है तो उसका नंबर। महिला और परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण। महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाता विवरण और आवेदक का पैन कार्ड जरूरी हैं।

