हरियाणा रोडवेज बसों में पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की मुफ्त यात्रा सुविधा को लेकर परिवहन विभाग द्वारा बड़ा स्पष्टीकरण दिया गया है। बता दें कि अक्सर रोडवेज विभाग की बसों में मुफ्त यात्रा को लेकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों और परिवहन विभाग के कर्मचारियों के बीच खींचतान के मामले सामने आते रहते हैं।
पुलिस विभाग के कर्मचारी कहते थे कि उन्हें मुफ्त यात्रा का अधिकार है जबकि रोडवेज विभाग के परिचालक टिकट लेने की बात करते थे। इससे दोनों के बीच कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है जिससे अन्य सवारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती थी लेकिन अब राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय द्वारा गृह विभाग और हरियाणा पुलिस में कार्यरत कर्मचारियों की मुफ्त बस यात्रा पात्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है।
इन्हीं पुलिसकर्मियों को मिलेगा फ्री यात्रा का लाभ
परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि रियायती बस यात्रा सुविधा सरकारी निर्देशों के अंतर्गत केवल पुलिस/जेल कर्मचारियों के लिए निर्धारित है। गृह विभाग/ हरियाणा पुलिस में कार्यरत Assistant/ मिनीस्टीरियल स्टाफ उक्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं। अत: केवल गृह विभाग/ हरियाणा पुलिस में कार्यरत होने के आधार पर वे पुलिस/जेल कर्मचारियों के समान प्राप्त रियायती बस पास सुविधा के पात्र नहीं बनते है। इसके अतिरिक्त CMO/CSO/Finance Department के कर्मचारी भी निःशुल्क यात्रा सुविधा के पात्र नहीं हैं। परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में रोडवेज विभाग को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


