July 16, 2026
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पानीपत मे आरोपी पति गिरफ्तार, चरित्र पर के चलते की थी पत्नी की ह #त्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

वॉयस ऑफ पानीपत ( कुलवंत सिंह) – पानीपत, थाना पुराना औद्योगिक पुलिस ने भारत नगर में हुई महिला शिल्पी की हत्या मामले में आरोपी पति गांव गंधनपुरवा सांडी यूपी हाल बतरा कॉलोनी निवासी विपिन को बुधवार देर शाम कच्चा कैंप पीपल मंडी से गिरफ्तार किया।

थाना पुराना औद्योगिक प्रभारी सब इंस्पेक्टर विनोद ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपने मौसेरे भाई हरेंद्र के साथ मिलकर पत्नी शिल्पी की गला दबाकर हत्या करना स्वीकारा। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया पत्नी फैक्टरी में काम करती थी। वह पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इसी के चलते उसने मौसेरे भाई हरेंद्र के मिलकर पत्नी की हत्या करने की साजिश रची और दोनों ने मिलकर जुलाई की रात भारत नगर में कमरे पर शिल्पी की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वीरवार को आरोपी विपिन के माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने के साथ फरार आरोपी हरेंद्र के ठिकानों का पता लगा काबू करने का प्रयास करेगी।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी विपिन

जानिए पूरा मामला–
थाना पुराना औद्योगिक में दयाराम पुत्र रामदयाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव बेहटा गोकुल का निवासी है और हाल में पानीपत की पीपल मंडी में रहता है।

10 जुलाई को उसके भांजे आनंद ने उसे सूचना दी कि उसके जीजा विपिन ने अपने मोसेरे भाई हरेंद्र के साथ मिलकर उसकी बहन शिल्पी की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही वह तुरंत भारत नगर में आनंद के पास पहुंचा। उसकी भांजी शिल्पी अपने बच्चों व भाई आनंद के साथ भारत नगर में रह रही थी।

भांजे आनंद ने उसे बताया कि रात करीब 9 बजे उसका जीजा विपिन कमरे पर आया था। उसने उनके साथ खाना खाया, जिसके बाद सभी सो गए। देर रात विपिन ने अपने ममेरे भाई हरेंद्र को फोन कर बुला लिया। इसके बाद विपिन और हरेंद्र ने उसको कमरे से बाहर भेज दिया और दोनों ने मिलकर शिल्पी का गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी आनंद को धमकी देकर गए कि शिल्पी की हत्या के बारे किसी को बताया तो उसे भी जान से मार देंगे।थाना पुराना औद्योगिक दयाराम की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103, 3(5), 351(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

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