वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की सीधी भर्ती के लिए नियम बनाएगी… मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता 5 मई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक से इन नियमों की मंजूरी ली जाएगी.. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे.. इन निर्देशों की पालना करते हुए और नए सीईटी से पहले इन नियमों को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा.. इन नियमों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) भर्ती प्रक्रिया नियम, 2025 कहा जाएगा.. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के जिन पदों की सीधी भर्ती होनी है.. उनके लिए ये नियम बनाए जाएंगे…

*विभागों को HSSC को देना होगा पूरा ब्योरा*
सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों और सरकारी संगठनों के प्रमुख ग्रुप सी के खाली पदों के लिए अपनी मांगें संबंधित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्तुत करेंगे.. हालांकि, ग्रुप डी पदों के लिए मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएंगी.. हरियाणा सरकार के नियंत्रण में विभागों और सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने पर, भर्ती के लिए खाली पदों को आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा..
*मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा*
इसके साथ ही विज्ञापित पदों के लिए पाठ्यक्रम, कौशल या लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया तरीका और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी दी जाएगी.. विज्ञापन जारी होने पर, आयोग सीईटी अंकों, एच-टेट योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन आमंत्रित करेगा.. ताकि यह पता चल सके कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल और या लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के इच्छुक है या नहीं..
TEAM VOICE OF PANIPAT