वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा में अब अपनी ड्यूटी के दौरान पुलिस मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.. पुलिस मुख्यालय से इस बाबत बाकायदा पत्र जारी किया गया है.. पत्र के मुताबिक न सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है.. पत्र के मुताबिक ड्यूटी के दौरान मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल से कर्मचारियों का ध्यान भटकता है इससे लोगों की सुरक्षा में खलल पड़ता है और पुलिस की छवि भी खराब होती है.. इसी को देखते हुए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया गया है.. ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मचारी अपने नंबर की जानकारी यूनिट प्रभारी को देंगे और इस दौरान उनका फोन जमा रहेगा, इसको रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा.. हालांकि इस दौरान वह प्रभारी के नंबर से परिजनों से बात जरूर कर पाएंगे..
पात्र में लिखी गई अहम बात..
- सभी सेवारत पुलिसकर्मी अपने मोबाइल नंबरों की जानकारी यूनिट/यूनिट प्रभारी को देंगे..
- पुलिस दल के प्रभारी के अलावा कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपने पास मोबाइल फोन या कोई अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रखेंगे। जब तक की उन्हें सीनियर अधिकारी विशेष अनुमति न दे। अनुमति मिलती है तो उसकी रोजाना एंट्री होगी..
- सभी पुलिस थानों, चौकियों, लाइनों में ड्यूटी से पहले कर्मचारियों के फोनों को रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी..
- पुलिस दल का प्रभारी अपने अधीन तैनात सभी कर्मचारियों को अपना या कोई अन्य नंबर देगा। कर्मचारी इमरजेंसी पर प्रभारी की अनुमति से परिजनों को कॉल कर सकेगा..
- कर्मचारी को अगर प्रभारी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस ले जाने की अनुमति देता है तो वह ये सुनिश्चित करेगा कि उसका प्रयोग उतना ही किया जाए जितना ड्यूटी के लिए जरूरी हो..
- पुलिसकर्मी ड्यूटी की जगह और मकसद आदि जैसी गोपनीय सूचना को सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेंगे…
- आधिकारिक संचार के लिए पुलिस विभाग के वायरलेस संचार नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा..
- सभी यूनिट प्रभारी इन निर्देशों की पालना करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे.. वे समय-समय पर जांच करेंगे कि उनके अधीन पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन-सोशल मीडिया पर ज्यादा समय तो नहीं बिता रहे हैं..
TEAM VOICE OF PANIPAT