14.8 C
Panipat
March 21, 2023
Voice Of Panipat
Covid-19 Updated Haryana Panipat

उपायुक्त हेमा शर्मा ने सभी फैक्ट्री मालिकों को दी हिदायत, इन आदेशो को नही माना तो होगा मामला दर्ज

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह)

पानीपत की डीसी हेमा शर्मा ने कोविड-19 के तहत आमजन की आवश्यकता के दृष्टिगत आयुष्मान अस्पताल को कोविड अस्पताल के लिए हरियाणा अचल सम्पत्ति(अधिग्रहण एवं अभिग्रहण) अधिनियम 1973 की धारा 3 के तहत तुरन्त प्रभाव से अधिग्रहित किया है…इसके साथ-साथ डीसी हेमा शर्मा ने नेशनल स्कील ट्रेनिंग इंस्टीटयूट और होस्टल बिल्डिंग को कोविड-19 के दृष्टिगत क्वारटीन सुविधा के लिए चिन्हित करने के आदेश दिए हैं…
——————————
उपायुक्त हेमा शर्मा ने हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाऊन की स्थिति में कृषि से जुड़े कार्यो और गतिविधियों को लॉकडाऊन से मुक्त करने के आदेश तुरन्त प्रभाव से जारी करते हुए बताया कि इस दौरान किसानों एवं मजदूरों द्वारा खेतों में कृषि कार्यो का परिचालन, कृषि मशीनरी से सम्बंधित कस्टम हायरिंग सेंटर का संचालन, फसल कटाई एवं बिजाई से सम्बंधित कृषि मशीनरी जैसे कम्बाईन हारवेस्टर व अन्य मशीनरी का अन्र्तजिला, अन्र्तराजीय आवागमन किया जा सकेगा…इसके साथ-साथ कृषि मशीनरी जैसे ट्रेक्ट्रस, कम्बाईन हारवेस्टर, स्ट्रारीपर व अन्य कृषि उपकरणों के स्पेयर पार्टस और रिपेयरिंग की दुकानें भी खोली जा सकेगी…
———————————

डीसी हेमा शर्मा ने पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाऊन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के तहत पानीपत जिला के सभी गावों व शहरों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं…इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी डीडीपीओ/तहसीलदार, नायब तहसीलदार/बीडीपीओ/ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय की होगी…सभी थाना प्रबंधक इस मामले में सम्बंधित नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों से सम्पर्क बनाए रखेंगे..ये आदेश लॉकडाऊन की अवधि तक के लिए जारी किए गए हैं..इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाऊन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के तहत कार्यवाही की जाएगी..
———————————-
उपायुक्त हेमा शर्मा ने बताया कि वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र के निर्देशानुसार कोविड-19 के तहत मजदूरों, रेहड़ी वालों, फेरी वालों, पल्लेदार, रिक्शा चालक, भिखारियों इत्यादि काम करने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाऊन के दौरान गरीब लोगों के खाने, पीने के पानी, सफाई इत्यादि के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बजट आबंटित किया है..इसी के तहत 20 लाख रूपये प्रत्येक उपमण्डल अधिकारी(ना0) को दिए गए हैं..जिला राजस्व अधिकारी इसके लिए नोडल अधिकारी रहेंगे..
———————————-

उपायुक्त हेमा शर्मा ने सभी फैक्ट्री मालिकों को हिदायत दी है कि वे उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों के लिए खाना, पीने के पानी, रहने इत्यादि का इंतजाम अपने स्तर पर करें..कोई भी फैक्ट्री मालिक अगर इसमें कौताही करता पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाएगा। संकट की इस घड़ी में हम सबको इस नेक काम के लिए आगे आना चाहिए, मजदूर वर्ग का ख्याल रखना चाहिए।
TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

लगभग 12 लाख परिवारों को सरकार 5 हजार रुपये की करेगी मदद, इस दिन कर सकते है आवेदन

Voice of Panipat

134-ए के तहत दाखिले को लेकर अभिभावकों की समस्या हुई दूर, दाखिलों ने पकड़ी रफ्तार, पढिए

Voice of Panipat

हरियाणा में ‘गोरख धंधा’ शब्द के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध, सीएम ने जारी किया आदेश

Voice of Panipat