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July 27, 2024
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हरियाणा के ये 11 जिले हुए रेड जोन में शामिल, बढ़ाई गई पाबंदी, पढिए ये आदेश

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- हरियाणा सरकार ने कोविड  के तेजी से बढ़ते नए मामलों के मद्देनजर 6 और जिलों जिनमें करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक व झज्जर इन सभी को रेड जोन में शामिल किया है। इसके साथ ही रेड जोन वाले जिलों की संख्या 11 हो गई है। इन जिलों में शाम छह बजे तक दुकानें व मॉल खुल सकेंगे, अभी तक इन्हें खोलने का समय शाम 5 बजे तक था। हरियाणा में बीते दिन कोरोना के 2176 नए मामले सामने आए, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 6036 पहुंच गई है। जबकि एक सप्ताह में ही एक दिन की संक्रमण दर 5.80 फीसदी पहुंच गई है।

बता दें कि बीती देर रात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन व मुख्य सचिव विजय वर्धन ने नए आदेश जारी किए कि नए आदेश गुरुवार से 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे। सरकार ने मॉल व दुकानों को एक घंटा अधिक खोलने की मोहलत देने का निर्णय व्यापारियों के विरोध के मद्देनजर लिया है। अभी तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला व सोनीपत ही रेड जोन में थे। रेड जोन के 11 जिलों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, प्रदर्शनियां, बार रेस्तरां व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। खेल परिसरों में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे, लेकिन दर्शक या समर्थक कोई मौजूद नहीं रहेगा।

इन जिलों के रेड जोन में आने से नई गाइडलाइनस भी जारी की गई है।

1. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति।

2. विशेष तौर पर 11 जिलों पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिए नए नियम लागू।

3. 12 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू।

4. इन 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

5. सिर्फ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को मिलेगी अनुमति, इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी।

6. किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

7. प्रतिदिन पॉजिटिव केसों के आधार पर, ग्रुप ए जिलों नामत- गुरुग्राम फ़रीदाबाद अंबाला, पंचकूला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।

8. इन 11 जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

9. इन 11 ज़िलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।

10. पंचकूला सहित इन 11 जिलों में मॉल और मार्केट शाम 6 बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं. इन ज़िलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सिटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

11. कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

12. दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमशः 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।

13. एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है. प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा।

14. कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।

15. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

जानकारी के लिये बता दें कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की संक्रमण दर तेजी सी बढ़ी है. गुरुग्राम में सबसे अधिक 9.5, कैथल 6.4, पंचकूला 5, फरीदाबाद 4.3 सोनीपत-फतेहाबाद और अंबाला में 3-3 प्रतिशत संक्रमण दर है। हरियाणा के सभी सरकारी, निजी स्कूलों में 12 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। बुधवार शाम स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। सभी डीईओ, डीईईओ को इनका अपने जिले में पालन कराना होगा। कोविड की पाबंदियों के कारण सरकार 3 जनवरी से प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को पहले ही बंद कर चुकी है। शीतकालीन अवकाश भी 3 से 12 जनवरी तक होंगे। सरकार ने कोविड के मामले तेजी से बढ़ने पर पहले चरण की सख्त पाबंदियां 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक ही लगाई हैं. शीतकालीन अवकाश हर साल 10 दिन का रहता है। सरकार कड़ाके की ठंड पड़ने पर इन्हें घोषित करती है। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग इन छुट्टियों को कोविड की पाबंदियों के बीच ही निपटा देगा। साथ ही सभी बच्चों व बड़ों से टीकाकरण का अनुरोध भी किया गया है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं।

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