19.6 C
Panipat
November 21, 2024
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana News

इस जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल व राशन

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- कोरोना के मामले जहां घटने शरू हुए थे वहीं अब कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रोन भी आ गया है। जिससे लोग प्रभावित होने लगे हैं। वहीं कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते सिरसा के उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार द्वारा वैक्सीनेशन अभियान को और अधिक गति देने के लिए हिदायतें जारी की गई है। एक जनवरी से किसी भी विभाग के कार्यालय अथवा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में बिना कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल व राशन डिपो पर राशन लेने तथा अन्य सभी सेवाओं का लाभ लेने के लिए वैक्सीनेट होना जरूरी है। अधिकारी भी यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी वैक्सीनेटिड हो।

उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व पेट्रोल पंपों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएं, इसके लिए सिविल सर्जन से संपर्क करके मैगा स्तर पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन करें। सरकारी व गैर सरकारी बैंकों में भी आने वाले व्यक्तियों व कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सैंटरों व हर घर दस्तक मुहिम के तहत स्वास्थ्य विभाग की 180 टीमें वैक्सीनेशन कार्य में लगी हुई हैं। इन टीमों का सहयोग लें और विशेष वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया जाए।

उपायुक्त ने कहा कि एक जनवरी से बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के केवल वैक्सीनेटेड लोगों को ही टिकट दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग जिन लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं उनकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करें और जिनकी दूसरी डोज अभी लंबित हैं उन्हें निजी तौर पर मिलकर या फोन के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए सूचित करें। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के दृष्टिगत नए साल में एक जनवरी से कोरोना सुरक्षा कवच के रूप में दोनों डोज नहीं लेने वाले लोगों को बस-ट्रेन से लेकर बैंक, मैरिज हाल, होटल-रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि एक जनवरी के बाद सब्जी मंडी, बार, रेस्टोरेंट, होटल, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर, शराब बिक्री केंद्रों, मॉल, शापिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, शहर के बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली जानी बेहद जरूरी है।उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से दोनों डोज वैक्सीनेशन के बाद ही बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर यात्रा की स्वीकृति रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी से सिलेंडर बिक्री केंद्र, शुगर मील, मिल्क बूथ, राशन डिपो पर केवल दोनों डोज लगवाने वालों को ही सामान उपलब्ध होगा।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

HARYANA-पंजाब और हिमाचल में ED की रेड

Voice of Panipat

हरियाणा में 29 अगस्त से शुरू होगी ई-राष्ट्रीय लोक अदालत

Voice of Panipat

जिलें में किस-किस एरिया को किया गया कंटेंटमेंट जोन घोषित, पढ़िए पूरी खबर

Voice of Panipat