वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 52 लाख रूपए की ठगी करने मामले में फरार चल चल रही गिरोह की तीसरी आरोपी महिला को थाना माडल टाउन पुलिस ने यूपी के इटावा के हवेलिया मामन गांव से काबू किया। आरोपी महिला की पहचान पूजा पत्नी दिनेश निवासी प्रेम नगर किराडी दिल्ली हाल हवेलिया मामन इटावा यूपी के रूप में हुई। थाना माडल टाउन प्रभारी सब इंस्पेक्टर गौरव ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी महिला में मामले पहले पकड़े जा चुके अपने साथी आरोपी भिवानी की डिफेंस कॉलोनी निवासी दंपती सचिन व नीतू के अतिरिक्त मामले में फरार चल रहे अपने पति दिनेश के साथ मिलकर ठगी की उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा। गहनता से पूछताछ करने व ठगी की नगदी बरामद करने के लिए पुलिस ने बुधवार को आरोपी महिला को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया। मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके आरोपी दंपती सचिन व नीतू के कब्जे से 20 हजार रूपये व वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद कर दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।
*यह है मामला*
सब इंस्पेक्टर गौरव ने बताया कि जिला चरखी दादरी के डालावास गांव निवासी नसीब पुत्र विद्यानंद ने प्रदेश के माननीय गृहमंत्री को शिकायत दी थी कि उसके जीजा अनिल पुत्र रामकिशन निवासी खानपुर खुर्द झज्जर हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर पानीपत में तैनात थे। जिनका वर्ष 2021 में एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो चुका है। अनिल के दो छोटे बच्चे है। जीजा अनिल ने पानीपत में तैनाती के दौरान उससे व अन्य रिश्तेदारों के जानकारों के दिल्ली पुलिस, हरियाणा रोडवेज व अन्य कई सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने के नाम के सचिन सिंधू पुत्र प्रेम निवासी डेरी मोहल्ला रोहतक हाल किरायेदार सापला, सचिन की पत्नी नीतू, दिनेश निवासी बुद्ध विहार दिल्ली व दिनेश की पत्नी पूजा को 52 लाख रूपए दिए थे। पैसे लेने के बाद आरोपी सरकारी नौकरी लगवाने का आश्वासन देते रहे। नौकरी ना मिलने पर उसके जीजा अनिल की मौत के बाद जिसके भी पैसे थे वे सभी उसकी बहन अनिल की पत्नी से पैसे मांगने लगे।
उसने बहन के साथ चारों आरोपियों से जीजा अनिल के दिए हुए पैसे वापिस मांगे तो आरोपियों ने पैसे देने से मना करने के साथ ही उसको व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोपियों ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 52 लाख रूपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर थाना माडल टाउन पानीपत में उक्त आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406,420,506 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।