Haryana Minimum Wage : हरियाणा में छोटे रेस्टोरेंट, होटल, दुकानों व ढाबों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के श्रम विभाग के नए फैसले से जहां दुकानों पर काम करने वाले मजदूरों की दीपावली मनने वाली है, वहीं जिन दुकानदारों के पास काम कर रहे है, उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने वाला है।
राज्य के श्रम विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए है कि दुकानों व दूसरे प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले मजदूरों को हर हाल में न्यूनतम मजदूरी मिलने वाली है। हरियाणा में एक अप्रैल 2026 से न्यूनतम मजदूरी के नए नियम लागू हो चुके है। अब श्रम विभाग की तरफ से आदेश जारी किए कि जिला स्तर व उपमंडल स्तर पर इसे सख्ती से लागू किया जाए और लगातार जांच की जाए कि दुकान, होटल व अन्य प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिल रही है या नहीं।
आपको बता दे कि हरियाणा में अकुशल मजदूर की भी 15,220 रुपये प्रति माह यानी प्रतिदिन 585.41 रुपये न्यूनतम मजदूरी है। ऐसे में दुकानदारों द्वारा रखे जाने वाले मजदूरों को यह राशि देनी होगी।
हरियाणा के श्रम आयुक्त ने राज्य के सभी उप श्रम आयुक्तों, सहायक श्रम आयुक्तोंऔर श्रम निरीक्षकों को आदेश जारी किए है कि 9 अप्रैल को जारी न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना को छोटे-बड़े हर संस्थान और प्रतिष्ठान व दुकानों पर पूरी तरह से लागू होना चाहिए। किसी भी मजदूर का शोषण नहीं होना चाहिए और उसको सरकार द्वारा निर्धारित वेतन मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट के संज्ञान पर हुआ कड़ा
हरियाणा श्रम विभाग की तरफ से यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित केस को देखते हुए लिया गया है। अदालत में चल रहे इस मामले के दौरान यह बात उठाई गई थी कि 9 अप्रैल को जारी न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना का पालन दुकान, होटल सहित दूसरे छोटे प्रतिष्ठानों पर काम कर रहे लोगों पर प्रभावी नहीं हो रहा है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले को कड़ा संज्ञान लिया और हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को तय की गई है। अदालत की अगली तारीख से पहले श्रम विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नियमों की पालना में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए।
हरियाणा में यह है न्यूनतम मजदूरी में संशोधन मजदूरी
वर्ग प्रति माह (₹) प्रति दिन (₹)
अकुशल 15,220.71 585.41
अर्द्ध कुशल 16,780.74 645.41
कुशल 18,500.81 711.56
अत्यधिक कुशल 19,425.85 747.14

