August 20, 2026
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हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, छुट्टी के नियम में हुआ बदलाव

हरियाणा रोडवेज  कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। इसे लेकर परिवहन विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए है। अब अगर कोई रोडवेज कर्मचारी अब बिना पहले अनुमति के छुट्टी लेता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है।

दरअसल पहले कर्मचारी छुट्टी लेने के बाद एप्लीकेशन दे देते थे और अप्रुव हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कर्मचारी को सीएल के लिए ऑनलाइन अप्रुव करानी होगी।

यहां देखें आदेश….

हरियाणा रोडवेज मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कर्मचारी अब अपनी मर्जी से छुट्टी विशेषकर आकस्मिक अवकाश (सीएल) नहीं ले सकेंगे। पहले अनुमति लेनी होगी तभी छुट्टी मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी इन आदेशों को नहीं मानता तो उसे गंभीरता से देखा जाएगा। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

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