वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- पानीपत के सिविल अस्पताल में एक महिला फार्मासिस्ट को ड्यूटी से सेवा मूक्त कर दिया गया है.. आपको बता दे कि ये बर्खात करने का आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है.. दरअसल, ड्यूटी ज्वाइनिंग के वक्त मुख्यालय में फर्जी शपथ-पत्र देने पर यह एक्शन लिया गया है…

आपको बता दे कि फार्मासिस्ट 2021 में अब तक जिला नागरिक अस्पताल में ही कार्यरत थी.. उसने ज्वाइनिंग के वक्त परिवार के किसी सदस्य के नौकरी पर न होने का शपथ-पत्र दिया था.. 2022 में शिकायतकर्ता ने कोर्ट में उनके खिलाफ केस दायर किया था.. अब हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को फार्मासिस्ट को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं.. स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है..

जानकारी के मुताबिक आपको बता दे कि पानीपत के भूल भुलैया चौक के पास रहती है.. वह 2021 में स्वास्थ्य विभाग में बतौर फार्मासिस्ट भर्ती हुई थी.. भर्ती होने के दौरान उसने विभाग में शपथ-पत्र दिया था कि उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी नहीं है.. आपको बता दे कि उसे साक्षात्कार में पांच नंबर अतिरिक्त मिले थे. . इन्हीं पांच नंबर से उसको नौकरी मिल गई थी… 2022 में उसके खिलाफ एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में केस दायर किया था.. लगभग तीन साल चली मामले की सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाया है.. उनको नौकरी से रिलीव कर दिया गया है..
TEAM VOICE OF PANIPAT