Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsIndia NewsLatest NewsPANIPAT NEWS

अब कोर्ट में भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस, जानिए इसके पीछे की वजह

वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा में अब पुलिस कोर्ट में पेशी के दौरान अपराधियों को हथकड़ी लगा सकती है.. नए कानूनों के तहत पुलिस को यह अधिकार दिया गया है, जिसमें पुलिस 12 तरह के अपराधियों को कोर्ट में पेशी के वक्त हथकड़ी लगा सकती है.. हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर लेटर के जरिये प्रदेश के सभी जिलों के SP को यह जानकारी दी है.. जिसके बाद सभी SP ने अपनी फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को इसके लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है…

DGP द्वारा जारी लेटर में लिखा गया है.. कि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 43(3) में अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधिकारियों के पास पेशी के दौरान अपराधियों को हथकड़ी लगाने का प्रावधान है.. DGP इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं.. DGP द्वारा जारी लेटर के मुताबिक, अगर कोई क्रिमिनल बार-बार अपराध करता है, या हिरासत से फरार हो चुका है..

ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी कोर्ट में पेशी के वक्त अपराधियों को हथकड़ी पहना सकता है.. इसके अलावा अपराध की  गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराधियों को हथकड़ी लगाई जा सकती है.. इन अपराधों में आतंकवाद, नशा, हथियार और गोला–बारूद, रेप, मर्डर, एसिड अटैक, बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध से लेकर राज्य के खिलाफ होने वाले अपराध तक शामिल हैं.. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नायब सैनी की सरकार को मार्च तक 3 नए कानून लागू करने का समय दिया है.. 1860 में  IPC की जगह, भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है.. दूसरी तरफ 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है.. इन तीनों नए कानूनों को लाने का कारण अंग्रेजों के जमाने पुराने कानूनों को हटाकर नए को कानून लागू करना है..

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

HARYANA:- कावड़ छोड़कर शिविर से फरार हुए युवक-युवती, हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे थे

Voice of Panipat

PANIPAT में खेतो में जा घुसी बस, उसके बाद हुआ हादसा और…

Voice of Panipat

CM की फोटो पर कमेंट करना पड़ा भारी, DIPRO कर्मचारी निलंबित

Voice of Panipat