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November 21, 2024
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उपायुक्त हेमा शर्मा ने जिले में स्थापित सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को दिए ये आदेश

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)

नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी शक्ति के साथ लडऩे के लिए भारत सरकार, हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन प्रयासरत है..इस वैश्विक आपदा से निपटने और इस संकट की घड़ी में जो सज्जन अपना सहयोग दान के रूप में करना चाहते हैं जिला प्रशासन उनका तह दिल से धन्यवाद करता है..

उपायुक्त हेमा शर्मा ने बताया कि यह दान वित्तिय अथवा खाद्य सामग्री के रूप में भी दिया जा सकता है..उन्होंने बताया कि बैंक खाते में ऑनलाईन, चैक, डिमाण्ड ड्राफट, आरटीजीएस व एनईएफटी आदि के माध्यम से भी दिया जा सकता है। डीसी हेमा शर्मा ने बताया कि खाता जिला उपायुक्त पानीपत, खाता नम्बर 017401003794, आईएफएससी कोड आईसीआईसीआई 0000174 है। यह खाता आईसीआईसीआई बैंक में है। इस वित्तिय सहायता से खाद्य सामग्री, दवाईयां, मास्क, हैण्ड सैनेटाईजर, व्यक्ति सुरक्षा उपकरण, आटा, चावल, दाल, मसाले, तेल, घी, साबुन, पेपर प्लेट पैकिंग, सामग्री बैग इत्यादि खरीदे जाएंगे। दान की सामग्री के लिए नायब तहसीलदार प्रशिक्षणाधीन कुमारी स्नेहा (मो.9468106474) पर सम्पर्क किया जा सकता है। जो दान सामग्री मौके पर देना चाहते हैं उनके लिए लघु सचिवालय के पीछे इलैक्शन वेयर हाऊस पानीपत में क्लैक्शन सेंटर बनाया गया है जहां पर सीधे तौर पर सामग्री जमा भी करवाई जा सकती है।
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जिलाधीश हेमा शर्मा ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस के दृष्टिगत ऐसे औद्योगिक संस्थान जो आवश्यक वस्तुओं से सम्बंधित सामान की ढुलाई करते हैं लॉकडाऊन से मुक्त रखे गए हैं। आवश्यक रूप से लेबर और स्टाफ भी इन औद्योगिक संगठनों के लिए छूट में शामिल रहेगा..आदेशानुसार खाद्य पदार्थ और इससे सम्बंधित दूसरी औद्योगिक इकाईयां इनमें चावल मील, दूध और दूध से बने पदार्थ व सम्बंधित इंडस्ट्री, फेस मास्क, हैण्ड सैनेटाईजर, एल्कोहॉल और ब्लीच पर आधारित, खाद्य एवं दवाई ईकाईयों से सम्बंधित कार्य, दवा और चिकित्सा से सम्बंधित, पोल्ट्री, मीट, फिसरी प्रोसेसिंग यूनिट, खाद्य विकिरण यूनिट, पशु और मुर्गी दाना, जो औद्योगिक ईकाईयां वाटर प्यूरीफायर और प्यूरीफाईड वाटर, जन स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग होने वाली सामग्री और उपकरण को बनाने वाली इंडस्ट्री, आईटी सेवाएं और डाटा सेंटर जो आवश्यक औद्योगिक ईकाईयों को सेवाएं प्रदान करते हैं, ईकोमर्स से सम्बंधित उत्पादन इत्यादि की ढुलाई और सभी आवश्यक सेवाएं, खाद्य, पेस्ट इंसेक्ट कंट्रोल, आवश्यक वस्तुए, किरयाणा, आवश्यक खाद्य सामग्री के वेयर हाऊसों, विभिन्न फैक्ट्रीयों, उत्पादन स्थानों, व्यापारिक तौर पर एनटाईटल किए गए संस्थानों में सुरक्षा और अग्रीशमन से सम्बंधित व्यक्ति को छूट प्रदान की गई है।

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उपायुक्त हेमा शर्मा ने जिला में स्थापित सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को एलडीएम के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे कोरोना वायरस की महामारी के दृष्टिगत सभी बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। संज्ञान में आया है कि बैंक में अन्दर और बाहर नियमित तौर पर लोगो का आवागमन हो रहा है। कम से कम स्टाफ बुलाया जाए और स्टाफ को सही रूप से दस्तानें और हैण्ड सैनेटाईजर भी उपलब्ध करवाए जाए।
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समालखा उपमण्डल में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एनजीओ कोरडीनेशन सेल के नम्बर स्थापित किए गए हैं। कोई भी संस्था इन पर सम्पर्क कर सकती है। एसडीएम समालखा साहिल गुप्ता ने बताया कि सामान्य हैल्पलाईन के लिए 01802571100, फूड हैल्पलाईन के लिए 01802574443 और 01802573052 नम्बर स्थापित किया गया है। पास बनवाने के लिए 01802573646 नम्बर उपलब्ध रहेगा

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