15.3 C
Panipat
November 22, 2024
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsIndia NewsLatest NewsPanipatPANIPAT NEWS

28 तक बढ़ाई धारा 144, पढ़िए पूरी खबर

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- हरियाणा के नूंह DC धीरेंद्र खडगटा ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के तहत जिले के सभी गांव व शहरों में 26 से 28 अगस्त 2023 तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए हैं.. साथ ही धारा 144 को भी 28 अगस्त तक बढ़ा दिया है.. इस दौरान घातक व आग्नेय शस्त्र लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्‌ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.. वहीं, आदेशों की अनुपालन करवाने के लिए जिला परिषद नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओवरऑल इंचार्ज होंगे.. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व उप-तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय उनका सहयोग करेंगे..

ठीकरी पहरा के लिए सभी गांव व शहरों में स्थानीय निवासियों में से सक्षम लोगों की ड्यूटी लगाई जाए.. सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में संबंधित नगरपरिषद, नगरपालिकाओं व ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाए रखेंगे.. उपायुक्त ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत के 28 अगस्त 2023 के पुन: ब्रजमंडल शोभायात्रा के आह्वान के मद्देनजर ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं..

उन्होंने बताया कि जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 28 अगस्त तक धारा 144 प्रभावी रहेगी.. इस अवधि में अपने साथ हथियार के रूप में जैसे लाइसेंसी हथियार व आग्नेय शस्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के धार्मिक प्रतीक म्यानदार किरपान को छोड़कर) लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा..

जिला में इन आदेशों को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाएगा.. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी..

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

HARYANA के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट

Voice of Panipat

शादी के अगले दिन ही दुल्हन हुई विधवा,पगफेरे से लौट रहे थे घर तभी…

Voice of Panipat

राम रहीम की पैरोल 10 दिन बढ़ी

Voice of Panipat