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पहलवानों के यौन शोषण आरोपी बृजभूषण की याचिका खारिज, 7 मई को तय होगें आरोप

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एंव भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज कर दी है..बृजभूषण ने कोर्ट से उनके ऊपर लगे महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों की दोबारा जांच की मांग की थी.. अब इस मामले में 7 मई को बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप तय होंगे..

बृजभूषण ने दलील दी थी कि घटना के दिन 1 सितंबर 2022 को वे दिल्ली में नही थे.. इसलिए इन आरोपों की दोबारा जांच की जाए.. उन्होंने CDR की कॉपी भी मांगी थी.. बृजभूषण की इन दलीलों के बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था.. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.. उनके खिलाफ धारा 354, 354-A, 354-D और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं.. इसी मामले पर पहली बार 18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था..

पहलवानों के आरोप को लेकर बृजभूषण ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने 7 सितंबर को मेरे ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए चार्जसीट दाखिल की थी.. वह पूरी तरह से निराधार है.. क्योकि 7 सितंबर 2022 को विदेश में था.. दिल्ली में ही नही था.. साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में अपना पासपोर्ट और टिकट भी जमा किया है.. बृजभूषण ने दिल्ली पुलिस से सीडीआर रिपोर्ट कोर्ट में दिए जाने की मांग करते हुए आगे की जांच की मांग की थी.. बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि सीडीआर रिपोर्ट गैर कानूनी दस्तावेज है, उनकी अर्जी पर सुनवाई न की जाए.. चार्जशीट के अनुसार, बृजभूषण ने एक महिला पहलवान से WFI के दिल्ली ऑफिस में छेड़छाड़ की थी..

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