वायस ऑफ पानीपत (ब्यूरो): हरियाणा सरकार के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा खुलासा हुआ है.. 8 महीने बाद चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री के खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट पेश की है.. पुलिस ने चार्जशीट में मंत्री के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ की धारा लगाई है, जबकि रेप की धारा 376 हटा दी है, जिस पर जूनियर महिला कोच ने आपत्ति जताई है.. कोच के वकील का कहना है कि वह अदालत से बलात्कार के प्रयास की धारा जोड़ने की अपील करेंगे..
अब इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी.. आरोप लगने के बाद हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा.. चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायतकर्ता, जूनियर महिला कोच और संदीप सिंह के बीच सोशल मीडिया चैट को भी आरोप पत्र में शामिल किया है.. पुलिस ने यह चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह संधू की अदालत में पेश किया है.. इसके साथ ही कोच के वकील का कहना है कि पुलिस ने रेप की कोशिश को लेकर आईपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है.. हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने महिला कोच के मोबाइल फोन का डेटा हासिल कर लिया है.. मोबाइल फोरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट की जांच के बाद फोन और सोशल मीडिया पर हुई चैट का डेटा रिकवर किया गया..

मंत्री के दो मोबाइल फोन भी जांच के लिए जब्त कर लिये गये हैं.. महिला के मुताबिक खेल मंत्री ने उसे खुश रखने के लिए कहा था और वह उसे खुश रखेंगे.. महिला कोच ने इसकी शिकायत पिछले साल दिसंबर में चंडीगढ़ पुलिस को दी थी..पीड़ित महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल ने संदीप सिंह के खिलाफ मामले में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान पर सवाल उठाए हैं.
मंत्री के दो मोबाइल फोन भी जांच के लिए जब्त कर लिये गये हैं.. महिला के मुताबिक खेल मंत्री ने उसे खुश रखने के लिए कहा था और वह उसे खुश रखेंगे..महिला कोच ने इसकी शिकायत पिछले साल दिसंबर में चंडीगढ़ पुलिस को दी थी..पीड़ित महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल ने संदीप सिंह के खिलाफ मामले में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान पर सवाल उठाए हैं.. उनका कहना है कि पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म के प्रयास के संबंध में आईपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है.. इन धाराओं के अलावा, वह महाभियोग की कार्यवाही के बारे में अदालत की सुनवाई में बहस करेंगे..