37.7 C
Panipat
March 29, 2024
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaPanipat

हरियाणा में 7 दिन के लिए लगा LOCKDOWN, जानिए क्या रहेगी पाबंदिया

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य में सात दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में सात दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। 3 मई सोमवार से लेकर सात दिन के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पूरे हरियाणा में सात दिन का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व प्रदेश के नौ जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया था। पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदा  सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिले शामिल थे।

पू्र्ण लॉकडाउन को लेकर अभी तक नये निर्देश जारी नहीं किये गए हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन के के नियम के मुताबिक सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नही….उक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।

इसके अलावा, किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में  ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगो को भी एडमिट कार्ड/ पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर व बाहर आवश्क वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अंलोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मैडिकल सभी संबंधित मैडिकल सेवाएं, मैन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्  कैमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री , फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की की छूट रहेगी।

सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिजय एवं निजि सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

पुराने Aadhar Card को जल्द करा लें अपडेट, नहीं तो देनें होगे इतने पैसे

Voice of Panipat

HARYANA बोर्ड की परीक्षाओ की तारीख घोषित, पढ़िए अभी, कब है पेपर

Voice of Panipat

पानीपत में पति को उसकी भाभी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा पत्नी ने उसके बाद…

Voice of Panipat