हरियाणा में विभिन्न विभागों से सेवानिवृत कर्मचारियों की समस्या व अन्य परेशानियों के संबंध में सरकार ने पेंशन अदालत लगाने का फैसला लिया है। जहां पर सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा, अगर मौके पर नहीं होता है तो उस संबंधित विभाग से समाधान करवाया जाएगा।
यह पेंशन अदालत कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा चंडीगढ़ के निर्देशानुसार लगाई जाएगी। 12 व 13 अक्टूबर को गुरुग्राम में हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं संबंधित पेंशनभोगियों के लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। पेंशन अदालत का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, गुरुग्राम में प्रातः 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक किया जाएगा।
कोषाधिकारी नैंसी यादव ने बताया कि पेंशन अदालत में गुरुग्राम जिले से हरियाणा सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं कार्यरत कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि अंशदाता) अपनी पेंशन एवं संबंधित मामलों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित होकर अपनी शिकायत/समस्या रख सकते हैं।
पेंशन संबंधी समस्या के समाधान के लिए आने वाले पेंशनर अपने साथ पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ), आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज अवश्य लेकर आएं, ताकि उनकी समस्या का समाधान नियमानुसार किया जा सके।
हालांकि सरकार ने पहले गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की है। बाद में प्रदेश के अन्य जिलों में भी पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। ताकि सेवानिवृत व बुजुर्ग हो चुके कर्मचारियों का उनके नजदीक ही समाधान हो सके और उनको चंडीगढ़ या दूसरे जिलों में चक्कर नहीं लगाना पड़े।

