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October 2, 2026
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हरियाणा सरकार ग्रुप डी कर्मचारियों पर फिर हुई मेहरबान, जारी कर दिए नए आदेश

हरियाणा सरकार ग्रुप डी कर्मचारियों पर फिर हुई मेहरबान

Haryana Group D New Rules : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत ग्रुप डी कर्मचारियों पर फिर से मेहरबान हुई है। जहां पर ग्रुप डी के कर्मचारियों को काडर बदलने का मौका मिलेगा, लेकिन इसमें कर्मचारियों को डर था कि उनकी वरिष्ठता प्रभावित हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने इस डर को भी खत्म कर दिया है और आदेश जारी कर दिए कि अब कामन काडर बदलने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने दोबार से कर्मचारियों को काडर बदलने का विकल्प चुनने के लिए पांच अक्टूबर से दोबारा से पोर्टल खोलने के आदेश दिए है और यह पोर्टल 20 अक्टूबर तक खुला रहेगा।

हालांकि पहले मानव संसाधन विभाग ने 17 जुलाई को ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए आनलाइन पोर्टल https://recruitment. groupd.csharyana.gov.in/ शुरू करते हुए विकल्प दिया था कि वे या तो कामन काडर में बने रहें और हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम-2018 (समय-समय पर संशोधित) के अंतर्गत शासित हों, या कामन काडर से निकल संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अंतर्गत शासित हों। बाद में पोर्टल 15 अगस्त को बंद कर दिया था।

सरकार ने पोर्टल खोलते हुए स्पष्ट किया है कि वे कर्मचारी, जो सामान्य काडर में बने रहने का विकल्प चुनते हैं, उनकी सेवाएं हरियाणा समूह-डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018-संशोधित रूप में, द्वारा शासित होंगी और उनकी वरिष्ठता एचएसएससी द्वारा तैयार की गई संयुक्त योग्यता सूची के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति एचएसएससी की अनुशंसाओं के अंतर्गत किसी विभाग में हुई थी और जिन्हें 24 जून 2019 के माध्यम से विभाग परिवर्तन का एक बार का अवसर दिया गया था, तो वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य से उस विभाग को कर्मचारी का प्रारंभिक विभाग माना जाएगा।

ग्रुप डी के यह नियम भी बदले

नए नियम के तहत किसी कर्मचारी की नियुक्ति प्रारंभ में किसी विभाग में हुई थी और बाद में 2024 के सामान्य तबादला अभियान के दौरान उसका तबादला किसी अन्य विभाग में कर दिया और अब उसने वर्तमान विभाग में ही रहने का विकल्प चुना है, तो ऐसे कर्मचारी को वर्तमान विभाग में वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य से नव नियुक्त कर्मचारी माना जाएगा। उसे लागू सेवा नियमों के अनुसार उस विभाग की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।

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