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September 2, 2026
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Haryana

हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नौकरी सुरक्षित हेतु लागू होगी नई व्यवस्था

Big news for contractual employees in Haryana: a new system will be implemented to secure their jobs.

हरियाणा में हजारों कच्चे (अनुबंधित) कर्मचारियों को सूबे की नायब सैनी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। मानव संसाधन विभाग (HRD) ने इन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं।

प्रदेश सरकार के नए आदेशों के तहत ‘हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 और रूल्स, 2025’ के तहत आने वाले हर पात्र कर्मचारी के लिए ‘सुपरन्यूमरेरी पद’ (अतिरिक्त व्यक्तिगत पद) सृजित किए जाएंगे। इससे कच्चे कर्मचारियों की सेवा रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहेगी।

इस तरह से होगी नई व्यवस्था

  1. विभाग में काम कर रहे प्रत्येक पात्र अनुबंधित कर्मचारी के लिए एक पर्सनल ‘सुपरन्यूमरेरी पद’ बनाया जाएगा। उदाहरणस्वरूप यदि हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई क्लर्क के रूप में कार्यरत है और सुरक्षा का पात्र बनता है तो केवल उसी के लिए क्लर्क का एक व्यक्तिगत पद बनेगा। यह पद किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होगा।
  2. जैसे ही किसी कर्मचारी के लिए सुपरन्यूमरेरी पद बनेगा, उसी कैडर का एक नियमित पद फ्रीज कर दिया जाएगा। जब तक वह कर्मचारी सेवा में रहेगा, उस नियमित पद पर कोई नई भर्ती नहीं की जा सकेगी।
  3. कर्मचारी की रिटायरमेंट, इस्तीफा देने या सेवा से हटने पर उसका सुपरन्यूमरेरी पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फ्रीज रखा गया नियमित पद दोबारा बहाल हो जाएगा और विभाग उस पर नियमानुसार नई भर्ती कर सकेगा।
  4. यदि किसी विभाग में कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध काम या पदों से ज्यादा है, तो जूनियर कर्मचारियों को सरप्लस माना जाएगा। विभाग उनका सुपरन्यूमरेरी पद बनाकर सूची HRD को भेजेगा।HRD इन कर्मचारियों को उन विभागों में ट्रांसफर या एडजस्ट करेगा जहां पद खाली हैं।

पोर्टल से प्रक्रिया होगी ऑनलाइन और पारदर्शी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुपरन्यूमरेरी पदों के सृजन और समायोजन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जाएगी। सभी विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी पात्र कर्मचारियों की पहचान कर बिना किसी देरी के समयबद्ध सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करें। किसी भी पात्र कर्मचारी का केस बिना किसी वजह के लंबित न रखा जाए।

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