देश में चीनी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच गुरुग्राम के फर्रुखनगर में चीनी स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी गई है। अब कारोबारी 4000 क्विंटल से अधिक चीनी नहीं रख सकेंगे।
हाल ही में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने फर्रुखनगर में चीनी के कारोबार से जुड़े व्यापारियों, डीलरों, प्रोसेसर्स और थोक विक्रेताओं के लिए नए स्टॉक निर्देश जारी किए हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग गुरुग्राम के फूड इंस्पेक्टर यज्ञ तेवतिया ने बताया कि कोई भी डीलर अब एक समय में 4000 क्विंटल (400 मीट्रिक टन) से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्राप्त की गई चीनी को 30 दिनों से अधिक समय तक स्टॉक में रखने की अनुमति नहीं होगी। चीनी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि की गणना की जाएगी। यह व्यवस्था 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
उन्होनें बताया कि कारोबारियों को निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन करने के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल पर स्टॉक की नियमित जानकारी देना अनिवार्य होगा।
सभी संबंधित कारोबारियों को भारत सरकार के फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद, उन्हें अपने पास उपलब्ध वर्तमान चीनी स्टॉक की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। इसके बाद हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति नियमित रूप से ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य होगा।
तेवतिया ने बताया कि गलत या अधूरी जानकारी देने, निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने और पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने सभी चीनी कारोबारियों से इन निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

