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SIM Card से लेकर Demat Account तक बदल गए ये नियम

वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- नया साल शुरु हो गया है.. 1 जनवरी से जहां नया साल शुरु हो रहा है वहीं, देश में कई वित्तीय नियमों में भी बदलाव हुए है.. हर महीने की पहली तारीख को कई नए फाइनेंशियल (financial) रूल्स लागू होते हैं.. 1 जनवरी 2024 से इनकम टैक्स रिटर्न, सिम कार्ड, डीमैट अकाउंट और बैक लॉकर से संबधित नियमों में बदलाव हो गए है.. इन नियमों का असर आपके जैब में भी पड़ेगा.. आइए, जानते हैं कि आज से कौन-से नए वित्तीय नियम लागू हुए हैं..

*बैंक लॉकर*

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूएबल प्रोसेस को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करने का आदेश दिया गया था.. रिन्यूएबल प्रोसेस में लॉकर होल्डर को नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना था.. यह एग्रीमेंट आज से (1 जनवरी 2024) से लागू हो गए हैं..

*डीमैट अकाउंट*

भारतीय विनियामक प्रतिभूति बोर्ड ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की थी.. होल्डर्स नॉमिनी नहीं जोड़ते है उनका अकाउंट फ्रीज हो सकता है.. अब इसकी समयसीमा आगे बढ़ा दी गई है..

*इमकम टैक्स रिटर्न*

जिन भी टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2022-23 में आईटीआर (ITR) फाइल नहीं किया है उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक आईटीआर फाइल करना था.. अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है..

 *सिम कार्ड*

नए टेलीकॉम बिल के लागू होने के बाद मोबाइल सिम कार्ड के नियमों में बदलाव हो गए है.. इस नियमों में अब टेलीकॉम कंपनी को ग्राहक को कोई भी मैसेज भेजने से पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी.. इसके अलावा सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से डिजिटल केवाईसी करवाने के लिए भी कहा है.. आपको बता दें कि आज से यानी 1 जनवरी 2024 से आपको सिम कार्ड लेते समय बायोमेट्रिक के जरिये अपनी डिटेल्स को वेरिफाई कर सकते हैं..

TEAM VOICE OF PANIPAT

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