वायस ऑफ पानीपत (ब्यूरो):- हरियाणा जिले के गांव सनोली खुर्द निवासी महेंद्र चावला आसाराम बापू केस के मुख्य गवाह है… उनकी याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने संज्ञान लिया है… बता दे कि कोर्ट ने DSP ओम प्रकाश, इंस्पेक्टर सूरजभान, ASI बिजेंद्र को नामजद करते हुए लोकायुक्त, IG करनाल और SP पानीपत को नोटिस जारी किया है… साथ ही 25 अक्तूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किए हैं… वहीं महेंद्र चावला ने बताया कि हाईकोर्ट ने नोटिस उसकी 30 अप्रैल 2019 की शिकायत के आधार पर दिया है… जून 2018 में गांधीनगर में आसाराम बापू के खिलाफ महेंद्र चावला को गवाही देने से रोकने के उद्देश्य से गांव सनौली खुर्द के आसाराम समर्थक सुरेंद्र शर्मा व अन्य लोगों ने DC ऑफिस पानीपत के सामने चावला के खिलाफ नारेबाजी की थी… गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायत पानीपत पुलिस को महेंद्र चावला के खिलाफ दी थी…
इसके बाद महेंद्र चावला ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सुरेंद्र शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई… तब चावला ने हाईकोर्ट में SP पानीपत के विरुद्ध कोर्ट की अवमानना का केस दायर किया… जिसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र शर्मा के विरुद्ध 182 की कार्रवाई की… महेंद्र चावला ने SP पानीपत को शिकायत दी कि जब हाईकोर्ट में अवमानना याचिका के बाद सुरेंद्र शर्मा के विरुद्ध 182 की कार्रवाई की जा सकती है तो वह बिलकुल पहले ही दिन वाली शिकायत पर भी की जा सकती थी… लेकिन दोनों ही जांच अधिकारियों ASI बिजेंद्र व SHO सूरजभान ने जानबूझकर अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग किया…
महेंद्र चावला को जांच में शामिल किए बिना ही आरोपी सुरेंद्र शर्मा को लाभ पहुंचाया… इतना ही नहीं, गलत व झूठी रिपोर्ट बनाई, जिसकी जांच DSP ओम प्रकाश द्वारा की गई… DSP ओम प्रकाश ने भी अपने विभाग का पक्ष लेते हुए जानबूझकर अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आरोपी को लाभ पहुंचाया और गलत व झूठी रिपोर्ट बनाई…और DSP ओम प्रकाश, सूरजभान निरीक्षक व ASI बिजेंद्र के विरुद्ध कारवाई की मांग की, लेकिन लोकायुक्त ने भी महेंद्र चावला का पक्ष सुने बिना ही पुलिस के पक्ष में एकतरफा रिपोर्ट बनाकर केस को बंद कर दिया… तब मामले की याचिका हाईकोर्ट में डाली गई थी….
TEAM VOICE OF PANIPAT