हरियाणा सरकार ने सोनीपत जिले के गन्नौर की तहसीलदार ललिता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मंजूरी के बाद निलंबन आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान पहले छह महीने तक तहसीलदार ललिता को नियमों के तहत सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र देना होगा कि निलंबन अवधि के दौरान वह किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय, पेशे या कार्य में संलग्न नहीं हैं।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उपायुक्त, भिवानी का कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वह उपायुक्त, भिवानी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।
निलंबन के कारण का आदेश में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।


