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देखिये, अनलाॅक 4 में क्या-क्या खुलेगा, और क्या-क्या रहेगा बंद

वायस आफॅ पानीपत (कुलवन्त सिंह)- कोरोना के गहराते संकट को देखते हुए अब गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 4 की गाडलाइन भी जारी कर दी गई है। अनलॉक 4 एक सितम्बर से लेकर तीस सितम्बर तक रहेगा। इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से आवश्यक गाडलाइन भी जारी कर दी गई है। इस बार के अनलॉक मे लोगो को काफी राहत दी गई है। लेकिन काँटेन्मेंट जोन मे किसी भी तरह की गतिविधियों की इज़ाज़त नही दी गईं है। सरकार ने अनलॉक 4 मे मेट्रो खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं लेकिन मेट्रो को सरकार द्वारा जारी शर्तो के आधार पर ही चलाया जाएगा। इसके साथ ही मार्च से बंद पड़े हाइस्कूलो और उच्च शिक्षण संस्थान मे पहली बार हलचल शुरू होगी।

हालांकि अनलॉक 4 मे भी स्कूल और कॉलेज नही खुलेगे। लेकिन 21 सितम्बर के बाद 50 फीसद शिक्षको को इज़ाज़त दी गयी है। और सबसे अहम बात की पहली बार बच्चों को भी इज़ाज़त मिली है । 21 सितम्बर के बाद छात्र चाहे तो स्कूल मे अपनी queries के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी अकादमिक सत्र शुरू नही होंगे। और सरकार की तरफ से निर्देश जो जारी किए गए हैं उनमें सबसे अहम आदेश ये है कि अब राज्य सरकारें खुद से लाकडाउन नही कर सकती है। इसके लिए उन्हें अब केंद्र सरकार से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही 20 सितम्बर तक शादी मे 50 व अंतिम संस्कार मे 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है और 20 सितम्बर के बाद 100 लोगो को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही धार्मिक कार्यक्रम करने की भी अनुमति दी गयी है लेकिन केवल 100 लोग ही शमिल हो पाए गए। इसके साथ ही राजनीतिक रैली मे भी 100 लोग ही शामिल हो पाएगे। सिनेमा हाॅल अभी बंद ही रखे गए हैं। यानी कि अनलॉक 4 मे करीब करीब चीज़े खोल दी गयी है, लेकिन शर्तो व एहतियात के साथ।

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