24.5 C
Panipat
January 31, 2025
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsIndia NewsLatest NewsPANIPAT NEWS

पुलिस अधिकारी व कर्मचारी बिना कोर्ट में उपस्थित हुए ऑनलाइन देंगे गवाही

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- एक जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके है। नए कानूनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह व्यवस्था भी की गई है कि माननीय न्यायालय में वीडियों कॉंन्फ्रेसिंग के जरिये भी गवाही हो सकेंगी। जिससे गवाह बिना कोर्ट में उपस्थित हुए डिजीटल माध्यम से गवाही दे सकता है। जिला पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में इसे लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सतीश वत्स ने विगत बुधवार को जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में थानों के मुंशी व अनुसंधानकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें गवाही देने की प्रक्रिया समझा प्रशिक्षण दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को तकनीकी, कानूनी और व्यावहारिक पहलूओं पर गहन जानकादी दी, ताकि वे इस प्रक्रिया को सुगमता से अपनाकर गवाही प्रस्तुत कर सकें।

उप पुलिस अधीक्षक सतीश वत्स ने बताया कि इस नई व्यवस्था से पुलिसकर्मियों को गवाही के लिए माननीय न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे उनका समय बचेगा और वे अपनी अन्य जिम्मेंदारियों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। ऑनलाइन गवाही के लिए जिला के सभी थाना में रिमोट प्वाइंट रूम तैयार किये गए है। इसमे टीवी स्क्रीन, स्पीकर, माइक, कैमरा, टेबल, कुर्सी इत्यादी की व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मी अब रिमोट प्वाइंट रूम में बैठकर अपनी गवाही डिजीटल तरिके से विडियों कॉन्फ्रेस के माध्यम से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। उप पुलिस अधीक्षक सतीश वत्स ने कहा कि यह कदम खासतौर पर पुलिसकर्मियों के लिए राहत प्रदान करेंगा, जो अक्सर माननीय न्यायालय में गवाही देने के लिए लंबी दूरी यात्रा करते है और इससे उनके कामकाजी घंटे प्रभावित होते थे।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

गांवों में घर-घर जाकर बुखार, खांसी, ज़ुकाम के मरीजों का लिया जाएंगा डाटा, डीसी ने दिए निर्देश

Voice of Panipat

सोनाली फोगाट के मुंह बोले भाई पर फायरिंग

Voice of Panipat

गोली लगने से घायल दुकानदारों का हाल जानने पहुंची ASP पूजा वशिष्ट

Voice of Panipat

Leave a Comment