वायस ऑफ पानीपत (रिद्धी)-मामला है 22 अप्रेल 2023 का जब एक व्यक्ति ने 5 साल की बच्ची को 5 रूपय का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया था…..अब जाकर इस केस में सुनवाई हुई है, बच्ची और उसके माता-पिता को न्याय मिला है क्योंकि अब पानीपत फास्टट्रैक कोर्ट ने रेप आरोपी विजय उर्फ नोनू निवासी कैथल को 40 साल की सजा और साथ ही 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 4 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी….हालांकि आपको बता दे पोस्को एक्ट के तहत केवल 20 साल की सजा मिलती है परंतु ये एक ऐसा पहला केस हो सकता है जिसमें आरोपी को 40 साल की सजा मिली है….बच्ची की ओर से केस लड़ रहे एडवोकेट ने कहा कि अदालत ने ये संभवत: ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

22 अप्रैल 2023 को थाने में पुलिस को दी शिकायत में मां ने बताया था कि वो पानीपत के तहसील कैंप थाना क्षेत्र में रहती है….22 अप्रैल को उसका पति अपने काम पर चला गया था…..उसकी बेटी घर की तीसरी मंजिल पर खेलने गई थी….कुछ समय बाद उसे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज आई ,उसकी चीख सुनकर मां दौड़ती हुई ऊपर गई और तो देखा उसकी बेटी अर्धनग्न अव्स्था में थी और उनका पड़ोसी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था…जब शाम को उसका पति घर आया तो उसने सारी बात अपने पति को बताई और उसके बाद उन्होंने महिला पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई।
TEAM VOICE OF PANIPAT