April 5, 2026
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HARYANA को अभी नहीं मिलेंगे और IPS अधिकार जानिए क्यों, केंद्रीय गृह मंत्रलाय ने ठुकराई प्रदेश सरकार की ये मांग

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा के सीनियर अधिकारियों को अपने प्रमोशन को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा.. इसकी वजह यह है कि हरियाणा की ओर से IPS कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने का जो प्रस्ताव हरियाणा की ओर से गया था उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने कई कमियां बताई हैं.. MHA की ओर से आईपीएस अधिकारियों के कैडर की समीक्षा के लिए संशोधित प्रस्ताव सही प्रोफार्मा में भरकर भेजने को कहा गया है..

हरियाणा ने 11 अगस्त को केंद्र सरकार को IPS अधिकारियों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों का कहना है कि राज्य ने कैडर की संख्या को मौजूदा 144 से बढ़ाकर 167 करने का प्रस्ताव दिया है.. जिसमें कैडर पद, एक्स-कैडर पद और ऑफिसर ऑन ट्रेनिंग के पद शामिल हैं..

आईपीएस (कैडर) नियम 1954 के नियम 4 (2) के अनुसार, 1995 में संशोधित, आईपीएस कैडर की ताकत और संरचना की समीक्षा आमतौर पर पांच साल के अंतराल पर की जानी आवश्यक है। इसलिए, आईपीएस के हरियाणा कैडर की ताकत और संरचना की समीक्षा 2022 में होनी थी। चूंकि इसकी नियत तारीख के बाद 20 महीने पहले ही बीत चुके हैं, आईपीएस अधिकारी कैडर ताकत समीक्षा के नवीनतम दौर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

हरियाणा की ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें स्टेट कैडर के पदों को मौजूदा 79 से बढ़ाकर लगभग 90 करने का प्रस्ताव है। जबकि DGP के कैडर पदों को मौजूदा दो से बढ़ाकर तीन का प्रपोजल दिया गया है। इसके अलावा ADGP के पदों की संख्या 6 से आठ किए जाने का प्रस्ताव हरियाणा की ओर से दिया गया है। आईजीपी 18, DIG 15 से 18, और एसपी, डीसीपी और अन्य के 44 पद किए जाने का प्रस्ताव है।

गृह मंत्रालय ने फरवरी 2022 से सितंबर 2023 तक हरियाणा सरकार को 7 पत्र लिखकर आईपीएस अधिकारियों की कैडर ताकत और संरचना की समीक्षा करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव मांगा। इस साल 11 अगस्त को राज्य सरकार ने कैडर संख्या की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था. हालांकि, दो सप्ताह बाद, गृह मंत्रालय ने राज्य को एक संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिए कहा, जो निर्धारित प्रोफार्मा प्रस्ताव में सभी मामलों में विधिवत पूरा हो।

TEAM VOICE OF PANIPAT

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