चंडीगढ़ में ड्राइविंग संबंधी कई नियम बदल गए हैं। यह खबर आपके लिए है जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समेटे हुए है। वाहनों की पुरानी स्पीड लिमिट के हिसाब से ही ड्राइविंग करते हैं तो यह भारी पड़ने वाला है। इससे मोटा जुर्माना और चालान होगा। ऐसा इसलकिए क्योंकि प्रशासन ने वाहनों की गति सीमा में अप्रैल से बदलाव किया है। यह बदलाव चंडीगढ़ में लागू भी हो चुका है। अब ट्रैफिक पुलिस नए नियमों के तहत ही चालान कर रही है।
नए नियमों के मुताबिक 8 लोगों तक की क्षमता वाले वाहनों को डिवाइडर वाली सड़क पर अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा, एकल सड़क पर 50 किमी और सेक्टर के अंदर की सड़कों पर 40 किमी की रफ्तार तय की गई है। नौ लोगों से अधिक की क्षमता वाले वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी और एकल व सेक्टर के अंदर की सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं।
दोपहिया और तीन पहिया वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 45 किमी, एकल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी, एकल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं।
शहर में वाहनों की स्पीड लिमिट संबंधी नियम बदल चुके हैं। इनमें संशोधन कर वाहनों की गति सीमा को बढ़ाया गया है। अब नई स्पीड लिमिट के साइनेज बोर्ड जगह-जगह लगाए जाने हैं। यह बोर्ड लगाने के लिए नगर निगम इन्कार कर चुका है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के आदेश पर अब प्रशासन का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यह साइनेज बोर्ड लगाएगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इस काम के लिए ई-टेंडर जारी कर दिया है। 71.71 लाख इसकी अनुमानित लागत निर्धारित की गई है।
ये सभी साइनेज बोर्ड नगर निगम के तहत आने वाले वी-3, वी-4 और वी-5 रोड पर लगाए जाएंगे। पहले नगर निगम को ही यह कार्य करना था। लेकिन निगम ने प्रशासन के इंजीनियरिंग या पुलिस डिपार्टमेंट की बात कहकर फंड की दिक्कत को देखते हुए ऐसा करने से मना कर दिया था।
टेंडर तैयार होने के बाद भी नगर निगम हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव लाकर इनकार कर दिया था। इसके बाद प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने यूटी प्रशासन के इंजीनियरिग डिपार्टमेंट को इस काम के आदेश दिए थे। प्रशासक ने सेक्रेटरी इंजीनियरिंग विजय नामदेवराव जेदे को इसके आदेश दिए थे। इसके बाद ही अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने टेंडर जारी किया है।
वाहन डिवाइडर रोड पर स्पीड लिमिट सेक्टर के रोड पर स्पीड लिमिट
आठ लोगों तक की क्षमता वाले वाहन 60 किमी प्रति घंटा 50 किमी प्रति घंटा
आठ लोगों तक की क्षमता वाले वाहन 50 किमी प्रति घंटा 40 किमी प्रति घंटा
दोपहिया और तीन पहिया वाहन 45 किमी प्रति घंटा 40 किमी प्रति घंटा
कमर्शियल वाहन 50 किमी प्रति घंटा 40 किमी प्रति घंटा
TEAM VOICE OF PANIPAT