वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- हरियाणा में सरकार ने शराब ठेकेदारों को बड़ी राहत देते हुए लॉकडाउन के चलते शराब का स्टाक क्लीयर ना करने वाले शराब ठेकेदारों को पिछले स्टाक की बिक्री करने की अनुमति दे दी है। इस नियम के मुताबिक जितने दिन लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके बंद रहेंगे, आगे उन्हे उतने दिन तक पिछले स्टाक की शराब की बिक्री करने की अनुमति दी जाएगी। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी ।
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 17 दिनों से लॉकडाउन लगाया हुआ है। यह लॉकडाउन 24 मई तक चलेगा। इस समय में शराब के ठेके भी बंद रहे हैं। ऐसे में शराब ठेकेदारों के पास पुराना स्टाक बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुराना स्टाक बचने की वजह से पुराने शराब ठेकेदारों को स्टाक क्लीयर करने में परेशानी हो रही है और उनको घाटा हो रहा है, ऐसे में आबकारी एवं राजस्व विभाग ने मौजूदा आबकारी वर्ष की समय सीमा को बढा़ने की मांग की थी..
नए साल की आबकारी पालिसी 20 मई से आरंभ होनी थी, मगर दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए अभी तक ठेके नहीं खुल पाए हैं। लिहाजा आबकारी विभाग का 2021 के लिए नया वित्तीय वर्ष 20 मई से आरंभ नहीं हो पा रहा है। सरकार ने शराब ठेकेदारों को राहत देते हुए लाकडाउन की अवधि के दौरान बंद ठेकों को आगे उतने ही दिन खोलने की अनुमति दे दी है। यह अवधि पूरी होने के बाद शराब ठेकेदारों के लिए साल 2021 का नया वित्तीय वर्ष आरंभ हुआ माना जाएगा।
TEAM VOICE OF PANIPAT