August 10, 2026
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पानीपत में हिस्सेदारी के नाम पर 95 लाख की धोखाधड़ी करने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार

वायस ऑफ पानपीत (कुलवन्त सिंह):- थाना शहर पुलिस ने व्यापार में हिस्सेदारी के नाम पर 95 लाख रूपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी पिता पुत्र को माडल टाउन के गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान महाबीर कॉलोनी हाल माडल टाउन निवासी राजकुमार गैरा व देव गैरा के रूप में हुई है।

थाना शहर प्रभारी सब इंस्पेक्टर कुलदीप ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार लाजपत कॉलोनी निवासी अविनाश नरूला उर्फ आशु की शिकायत पर थाना शहर में बीती 13 जून को धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज किया था। अविनाश नरूला उर्फ आशु ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था महावीर कॉलोनी में उसकी फैक्टरी है। उससे जुलाई 2023 में महावीर कॉलोनी निवासी राजकुमार गैरा ने फैक्टरी 50 हजार रूपए महीना किराये पर ली थी। राजकुमार गैरा अपने बेटे देव के साथ अगस्त 2023 में उसके पास ऑफिस में आया और दोनों कहने लगे पूंजी की कमी होने के कारण आर्डर पेंडिग रहते है। काम बहुत अच्छा चल रहा है।
पिता पुत्र ने विश्वास में लेकर उसको व्यापार में हिस्सेदारी करने के लिए कहा उसने हां कर दी। दोनों ने हिस्सेदारी की डीड भी तैयार कराने की बात कही। हिस्सेदारी की बात कहकर सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान उससे 95 लाख रूपए ले लिए। इसमें से कुछ पेमेंट सामन की भी करवाई। उसने हिस्सेदारी डीड तैयार करवाने के लिए कहा तो पिता पुत्र टालते रहे। इसके बाद उसके फोन भी उठाने बंद कर दिये। घर गए तो पैसे देने का आश्वासन दिया। बाद में दोनों ऑफिस में आकर धमकी देने लगे की पैसे मांगने आए तो जांन से मार देंगे।
राजकुमार गैरा व उसके बेटे देव गेरा ने उसको एक लेनदारी की लिस्ट दी जिसमें 1 करोड़ 62 लाख 69 हजार 496 रूपए दर्शाया गया था। पैसे लेने के लिए उसने ग्राहकों को फोन किया तो सभी ने बताया वह दोनों को पहले पूरे पैसे दे चुके है।
आरोपी उसके हिस्से का सारा पैसा लेकर हड़प गए। 15 जुलाई 2024 को शाम के समय वह घर जाने के लिए निकला तो राजकुमार गैरा व उसके साथ आए दो तीन अन्य व्यक्तियों ने घेर कर ऑफिस के आस पास दिखने व पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। राजकुमार गैरा ने बेटे देव गैरा के साथ मिलकर उससे इस प्रकार व्यापार में हिस्सेदारी के नाम पर 95 लाख रूपए की ठगी कर ली।

प्रभारी सब इंस्पेक्टर कुलदीप ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों साजिश रच व्यापार में हिस्सेदारी देने के नाम पर धोखाधड़ी से ठगी करने की उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की राशि में से 15 हजार रूपए बरामद कर पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उन्हे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया।

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