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Panipat
June 7, 2023
Voice Of Panipat
Covid-19 Updated Haryana Panipat

पानीपत में इस एरिया को किया गया कंटेंटनमेंट जोन घोषित

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह)

जिलाधीश धर्मेन्द्र सिंह ने कोविड-19 के तहत कमेटी की सिफारिश पर महावीर कॉलोनी में सोनिया अरोड़ा पत्नी अमित अरोड़ा मकान नम्बर 910 के मकान से लेकर इन्द्र राज पुत्र परमानन्द जुनेजा मकान नम्बर 913 तक, गांधी कॉलोनी में रामसिंह मकान नम्बर 374 से लेकर शांति पत्नी जोगिन्द्र के मकान तक, सैक्टर 13-17 एचएसवीपी में शामिन अंसारी मकान नम्बर 976 से लेकर आन्नद निवास मकान नम्बर 971 तक, सैक्टर-1 एडिको एस्टेट वन में अजय ऑबराय (ए1/2) के मकान से लेकर मकान नम्बर ए2/1 सैक्टर-1 तक, मॉडल टाऊन पानीपत में अमित मकान नम्बर 22 से लेकर  हरबंस लाल मलिक के मकान तक, सैक्टर-12 एचएसवीपी में ए0एस0 मक्कड़ (मकान नम्बर 451) से लेकर जेएसएन एकेडमी तक, मॉडल टाऊन पानीपत में पुनानी चौक से लेकर पुराने गैस गोदाम तक, शक्ति नगर में कुनाल धनखड़ मकान नम्बर 294/17 के मकान से लेकर सतीश पुत्र औम नारायण मकान नम्बर 291/17 तक, पड़ाव मौहल्ला समालखा में डा0 आई0सी0 गर्ग के मकान से लेकर सतीश बंसल के मकान तक, गांव चुलकाना में हरिओम पंडित के प्लाट से लेकर शेरसिंह पुत्र धुली के मकान तक, बाबरपुर मण्डी में धर्मबीर पुत्र बाबुराम के मकान से लेकर जिले सिंह के मकान तक कोरोना वायरस के केस पॉजिटिव मिलने पर कंटेन्मेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार सिविल सर्जन को कन्टैनमेंट जोन के हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग/थर्मल स्क्र्रीनिंग करने और सम्बंधित टीम को सख्त दिशानिर्देश दिए गए हैं कि वे इसकी पूर्णतया पालना करें और सभी सम्बंधित स्टाफ को सुरक्षात्मक व दूसरे उपकरण उपलब्ध करवाएं जाएं। उक्त कन्टैनमेंट जोन को पूरी तरह से सैनेटाईज करवाया जाए और स्टाफ इत्यादि को सुरक्षात्मक उपकरण फैस मास्क, दस्ताने, टोपी, सैनेटाईजर, जूते प्रदान करने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए भी कहा जाए। कन्टैनमेंट जोन में आमजन की आवाजाही रोक कर एरिया को सील कर पुलिस नाका लगाया जाए। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा बैरीगेटिंग करवाई जाए। लगातार बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति की बहाली, एम्बुलेंस और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, लोगों में अफवाह इत्यादि रोकने और भ्रम की स्थिति ना पैदा होने के लिए लगातार घोषणा करवाई जाए। आवश्यक वस्तुओं के रेट निर्धारित कर उनकी पूर्ति बहाल की जाए,जोकि किरयाणा और मेडिकल स्टोर द्वारा प्रबंध किया जाए। कन्टैनमेंट जोन में नर्सिंग होम या मेडिकल सुविधा युक्त पीएचसी स्थापित करवाई जाए। कन्टैनमेंट की सीमा सम्बंधित मेडिकल ऑफिसर द्वारा अंतिम रूप से तैयार करवाई जाए। डीएलसी/एएलसी/डीआईसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी औद्योगिक यूनिट इस एरिया में ना चले। उक्त कन्टैनमेंट/बफ्र जोन में एसडीएम पानीपत ओवरऑल इन्चार्ज रहेंगे।  

TEAM VOICE OF PANIPAT

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