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March 28, 2024
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PANIPAT: धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- बैंक से लोन दिलाने का झांसा देकर 43 कनाल 8 मरले 5 सरसाई जमीन हड़पने के मामले में तीसरे आरोपी को बीती देर साय सीआईए टू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सुनील पुत्र सुरेंद्र निवासी सैनी कॉलोनी पानीपत के रूप में हुई। पूछताछ उपरांत पुलिस टीम ने आरोपी को शुक्रवार को माननीय न्यायायल में पेश किया जहा से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया। आरोपी का पहले भी अपराधिक रिकार्ड होना पाया गया है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी व लड़ाई झगड़े के 4 मामले विभिन्न थाना में दर्ज है। सीआईए टू प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए सीआईए टू की टीम ने विगत दिनों उक्त मामले में नामजद मुख्य आरोपी सैनी कॉलोनी निवासी अनिल सैनी व आसन कला गांव निवासी कप्तान को गिरफ्तार किया था। तीन दिन के पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ करने के साथ ही दोनों आरोपियों के कब्जे से 50 हजार रूपए बरामद कर पुलिस टीम ने गत बुधवार को रिमांड अवधी पूरी होने पर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत जेल भेजने के बाद वारदात में शामिल फरार आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे। पुलिस टीम ने वीरवार को मिली गुप्त सूचना पर दबिश देकर सैनी कॉलोनी निवासी आरोपी सुनील पुत्र सुरेद्र को सैनी कालोनी में गंदा नाला के पास से काबू करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ में आरोपी ने मामले में नामजद आरोपियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से उक्त जमीन हड़पने की वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा। धोखाधड़ी से हड़पी जमीन में से आधी जमीन की रजिस्ट्री आरोपी सुनील जाटव के नाम करवाई थी।

थाना सदर में गांव महमदपुर निवासी अनुप पुत्र सुच्चा सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज  है;

इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया कि गांव महमदपुर निवासी 56 वर्षीय अनुप पुत्र सुच्चा सिंह ने उसके साथ हुई जमीन की धोखाधड़ी बारे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के माननीय गृहमंत्री श्री अनिल विज को शिकायत दी थी। शिकायत में अनुप ने बताया था कि वह खेती बाड़ी का काम करता है। उसके पास गांव में 44 रकबा 123 कनाल 10 मरले कृषि भूमि है। उसके दो बच्चे है। परिवार की जरूरत के लिए उसको 10 लाख रूपए लोन की जरूरत थी। इसी दौरान पानीपत की सैनी कॉलोनी निवासी अनिल सैनी पुत्र रमेश चंद से उसका संपर्क हुआ। अनलि सैनी ने उसे बताया कि वह बैंक का एजेंट है और काफी लोगों को लोन दिलवा चुका है। उसको भी 10 लाख का लोन दिलवा देगा इसके लिए उसके कहे अनुसार बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। साथ ही बैंक की चैक बुक हस्ताक्षर करके व जमीन के कागजात देने होगे। अनिल सैनी ने बैंक से कई चौक बुक जारी करवाकर चैकों पर उसके हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिए। अनिल सैनी पलवल में बैंक के हैड ऑफिस में कुछ कागजात जमा करवाने है व लोन मंजूर करवाने की बात कहकर उसको पलवल की बहीन तहसील ले गया जहा पर अनिल सैनी का जीजा गुलाब सैनी नायब तहसीलदार लगा हुआ था। जहां कई कागजातों पर हस्ताक्षकर करवा एक काफी देकर अनिल सैनी कहने लगा कि अब उसका लोन जल्द ही पास हो जाएगा। नायब तहसीलदार गुलाब सैनी ने भी कहा की यह लोन के कागजात है और मैने तुम्हारा काम पका कर दिया है।

अनिल सैनी द्वारा दिए कागजात उसने घर आकर अपने संगे संबंधियों, परिचितों व वकील को दिखाए तो बताया गया की अनिल सैनी ने उसकी जमीन का अपने नाम मुखत्यारनामा सब रजिस्ट्रार बहीन जिला पलवल में 20 मई 2021 को पंजीकृत करवा लिया है। अनिल अब उसकी जमीन को बेच सकता है, लोन ले सकता या अन्य कार्रवाई कर सकता है। उसने गुलाब सैनी नायब तहसीलदार बहीन को अगले दिन उसके कार्यालय में पेश होकर मुख्तयारनामा रद करवाने के लिए दरखास्त दी। वह टालता रहा बार बार जाने पर उसने 15 जून 2021 को मुख्तयारनामा कैंसल की एक काफी दी और कहा की जो इकरारनामा अनिल सैनी के हक में हुआ था वह उसने रद कर दिया है। तहसीलदार गुलाब सैनी ने उसको कहा की इसकी एक काफी अनिल सैनी व एक कापी तहसीलदार पानीपत को डाक द्वारा भेज दी गई है। और वॉटसअप व फोन के माध्यम से भी जानकारी दे दी गई है।

उसने मुख्तयारनामा कैंसिल होने बारे एक दरखास्त पानीपत तहसील में दी और साथ ही अनिल सैनी से अपने बलैंक चौक व बैंक की कापी वापिस मांगी तो वह टाल मटोल करता रहा। बाद में उसको पता चला की अनिल सैनी ने 43 कनाल 8 मरले 5 सरसाई की वसीयत अपने जानकार के नाम करवा उसके खाते में 1 करोड़ 35 लाख 80 हजार रूपए की फर्जी ट्रांजेक्शन दिखा दी। उसने बैंक से डिटेल निकलवाई तो उक्त राशि 11 बार डलवाकर निकलनी पाई गई। अनिल सैनी ने उक्त राशि जिस समय भी खाते में डलवाई उसके कुछ देर बाद चौक से वापिस निकलवा ली। अनिल सैनी ने बैक मैनेजर के साथ मिलकर राशि निकाल फर्जी ट्रांजेक्शन तैयार कर ली। बैंक मैनेजर ने उसको खाते की ट्रांजेक्शन बारे एक बार भी सूचना नही दी। अनिल सैनी ने उसको कभी कोई पैसा नही दिया और कैंसल हुई पावर ऑफ अटारनी का दुरूपयोग करके अपने जानकारों के नाम जमीन की वसीका करवा दी। उसने आरोपियों से फर्जी वसीका कैंसल करने के लिए कहा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे।
वह फर्जी मुख्तयारनामा को 15 जून 2021 को कैंसिल करवा चुका था। उसकी जमीन भी पानीपत तहसील के अंतर्गत आती है। आरोपी नायब तहसीलदार गुलाब सैनी ने पद का दुरूपयोग करके पलवल जिला की बहीन तहसील में अपने रिश्तेदार अनिल सैनी के नाम मुख्तयारनामा किया। आरोपियों ने मिली भगत करके उसकी जमीन हड़पने के लिए मनगढ़त कहानी व फर्जी कागजात तैयार किये। उसकी जमीन उसे वापिस दिलवाई जाए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया की अनुप की शिकायत पर मामले में नामजद आरोपी अनिल पुत्र रमेश, सुनील पुत्र सुरेंद्र, संदीप पुत्र सत्यवान निवासी सैनी मोहल्ला पानीपत, गुलाब सिंह नायब तहसीलदार बहीन पलवल, बैक मैनजर दी पानीपत अर्बन कॉपरेटिव शाखा सनौली रोड पानीपत, सुरेश नंबरदार उग्राखेड़ी व विजय पुत्र रामधारी निवासी नांगलखेड़ी पानीपत के खिलाफ थाना सदर पानीपत में आईपीसी की धारा 420,467,468,471,120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। 

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