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October 7, 2026
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Property Tax : हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा, मालिकों को मिलेगा नोटिस

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा

मकान व दुकान बनाने के बावजूद टैक्स बचने के लिए खाली प्लाट दिखाने वाले लोगों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। अब इन मकान मालिकों से नगर निगम द्वारा पिछला टैक्स भी वसूला जाएगा। ऐसे प्लाट धारकों की पहचान करके उनको नोटिस देना शुरू कर दिया है, ताकि उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

हिसार निगम के सर्वे में खुलासा हुआ है कि शहर की करीब 40 हजार खाली संपत्तियों में से 20 प्रतिशत यानी करीब 8 हजार प्लॉट पर पिछले दो सालों में मकान और दुकानें खड़ी हो चुकी हैं। इसके बावजूद प्रॉपर्टी मालिक कागजों में इन्हें खाली दिखाकर सरकार को चूना लगा रहे हैं और टैक्स छूट का लाभ उठा रहे थे। निगम ने ऐसी तमाम संपत्तियों को चिह्नित कर लिया है और अब इन्हें कारण बताओ नोटिस के साथ-साथ टैक्स का नोटिस थमाने की तैयारी पूरी कर ली है।

नगर निगम नोटिस थमाने के लिए दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। जिन प्रॉपर्टी मालिकों के मोबाइल नंबर प्रॉपर्टी आईडी के साथ अपडेट हैं, उन्हें सीधे व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल नोटिस भेजा जाएगा। वहीं, जिन आईडी के साथ नंबर अटैच नहीं हैं, उनके घर और प्रतिष्ठान पर मैनुअल नोटिस डिलीवर कराए जाएंगे।

दो चरणों में इस तरह कार्रवाई होगी

पहला चरण: प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले 1,000 कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
दूसरा चरण: कमर्शियल के बाद रिहायशी प्रॉपर्टी स्वामियों को नोटिस थमाकर जवाब तलब किया जाएगा।

बिना नक्शे निर्माण करने पर भी होगी कार्रवाई

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि नोटिस मिलने के बाद भी संबंधित मकान व दुकान मालिकों ने बकाया टैक्स जमा नहीं कराया, तो उन पर दोहरी कार्रवाई होगी। टैक्स वसूली के साथ-साथ उनके खिलाफ बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने के मामले में भी एक्शन लिया जाएगा। इस गड़बड़ी में ज्यादातर वे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को अब तक ‘सेल्फ सर्टिफाई’ नहीं कराया था।

शहर में पहले भी हो चुकी सीलिंग की कार्रवाई

असल में नगर निगम ने बड़े बकायादारों पर पहले भी शिकंजा कसा था। बड़े बकायादारों की इसी तरह सूची निकाली थी। बाद में उन्हें नोटिस थमाए गए थे। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने इसके बावजूद टैक्स नहीं जमा कराया तो उनकी प्रॉपर्टी सील भी की गई थी। निगम की टैक्स ब्रांच ने इस दिशा में बड़े बकायादार जिनमें जिनमें होटल, बड़े दुकानदार, शोरूम, इंडस्ट्रीज, पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया था।

100 गज तक के खाली प्लॉट पर टैक्स नहीं

नगर निगम एरिया में 100 गज के खाली प्लॉट तक कोई टैक्स नहीं देना होता। इसके बाद 100 से 500 गज तक के खाली प्लॉट पर 37 पैसे प्रति गज के हिसाब से टैक्स देना होता है। 500 गज से ऊपर के प्लॉट का 75 पैसे प्रति गज के हिसाब से टैक्स देना होता है।

प्रॉपर्टी टैक्स पर फोकस किया गया

हिसार नगर निगम कमिश्नर सी. जया श्रद्धा ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स पर फोकस किया गया है। दो साल पहले जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी पर निर्माण कर लिया था लेकिन उन्होंने इस निर्माण को अपडेट नहीं किया और टैक्स में छूट ले रहे हैं। करीब 40 हजार प्रॉपर्टी में 20% ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका टैक्स बनता है। इन प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस दिए जाएंगे।

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