हरियाणा के हिसार से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए है। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल द्वारा जारी यह आदेश 15 अगस्त से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
हिसार जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए हिसार शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश 15 अगस्त से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हाल ही में हिसार में हुई एक घटना के संबंध में मृतक के परिजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन और टोल प्लाजा बंद करने के आह्वान के मद्देनजर कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनके तहत हिसार में किसी भी स्थान पर चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हिसार शहर में 200 मीटर के दायरे तक सड़कों के दोनों ओर वाहनों के खड़े करने पर रोक रहेगी।
लाठी, डंडा, तलवार, गंडासा तथा अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। खुले रूप में पेट्रोल, डीजल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों को बोतल, कैन अथवा अन्य पात्रों में लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

