वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- आज से नया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है.. इस वित्त वर्ष की शुरुआत मे ही कई पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या अकाउंट होल्डर का अकाउंट फर्जी हो गया है.. इसका मतलब है कि आज से उनके अकांउट पर मिलने वाल लाभ बंद हो गए है.. अब ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है.. कि आखिर किस वजह से उनका Account इनएक्टिव हुआ है और अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने का प्रोसेस क्या है.. आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे..
*क्यों Active हुआ Account*
नियमो के अनुसार अगर इन सभी स्कीम होल्डर एक वित्त वर्ष में अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा.. इसका मतलब है कि जिन युजर ने पिछले वित्त वर्ष में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट किया है उनका अकाउंट इनएक्टिव नहीं हुआ है.. इसके विपरीत जिन यूजर ने अकाउंट में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है.. बता दें कि अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो स्कीम में मिल रहे सभी लाभ भी बंद हो जाते हैं.. यानी कि अगर स्कीम में टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी अकाउंट के इनएक्टिव होने के बाद बंद हो जाएगी..
*कितना है मिनिमम Account*
- Sulkanya samriddhi yojana में निवेशक एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। वहीं न्यूनतम उन्हें 250 रुपये का निवेश करना होता है।
- एनपीएस अकाउंट में निवेशक को न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होता है। इस स्कीम में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
- पीपीएफ अकाउंट में भी निवेशक को 500 रुपये का कम से कम निवेश करना होता है। इसमें एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश नहीं किया जा सकता है..
*कैसे करे Account को Active*
अगर आप पीपीएफ, एनपीएस या फिर सुकन्या अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको न्यूनतम राशि के साथ पेनल्टी का भुगतान करना होगा। इन स्कीम में न्यूनतम राशि न जमा करने पर 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी लगती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का एनपीएस अकाउंट 2 साल से बंद है तो उसे इस अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 100 रुपये की पेनल्टी और न्यूनतम राशि यानी कि 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए यूजर को 1,100 रुपये का भुगतान करना होगा।
TEAM VOICE OF PANIPAT