वायस आफॅ पानीपत (कुलवन्त सिंह)- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों व कोविड-19 कंटेनमेंट प्लान में दिए गए प्रावधानों के तहत जिलाधीश धर्मेन्द्र सिंह ने आजाद नगर समालखा में सूरजमल के मकान से लेकर राम किशन के मकान तक, राजनगर में रामफल के मकान से लेकर सत्यवान के मकान तक, सेक्टर 18 एचएसवीपी में गौरव मेहता (मकान नं 1452) से लेकर माया (मकान नं 1284) तक, एलडीको एस्टेट वन पानीपत में पुनीया (मकान नं एफ-1/9)से लेकर कृष्ण (मकान नं जी-4/3)तक, किशनपुरा में सेवा राम के मकान से लेकर नर सिंह के मकान तक, एनएचबीसी सेक्टर 11 में सरोज बंसल (मकान नं 2902) से लेकर दयानंद (मकान नं 2908)तक, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अशोक कुमार (मकान नं 1279) से लेकर सूरज प्रकाश (मकान नं 1283)तक, हरिबाग कॉलोनी में गोपाल कृष्ण (मकान नं 116) से लेकर आशा रानी(मकान नं 126) तक, थर्मल कॉलोनी में मकान नं 201/3ए से लेकर मकान नं 210/3ए तक, 380-आर मॉडल टाउन में अरूण गोयल (मकान नं 380 आर)से लेकर धीरज मोंगा के मकान तक, पटेल नगर में भगवान दास (मकान नं 98)से लेकर पन्नालाल (मकान नं 96) तक, गांव भापरा में रणजीत सिंह के मकान से लेकर मुकेश पासवान के मकान तक, शिव नगर गली नं 3 में मोनिका के मकान से लेकर राजरूप कुण्डु के मकान तक, सेक्टर 13-17 एचएसवीपी में बनारसी लाल (मकान नं 1112) से लेकर अरूण जैन (मकान नं 1105) तक जिसको विगत में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। उक्त स्थानों से यह पाबंदी हटा ली गई है। अब इन स्थानोंं पर सभी कार्यों का परिचालन व संचालन शुरू करने की छूट रहेगी।
TEAM VOICE OF PANIPAT