वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- हरियाणा सरकार ने कोविड के मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के रेट तय किए हैं। निर्धारित रेट से ज्यादा वसूलने वाले एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस(ए.एल.एस.) के लिए 30 रूपये प्रति किलोमीटर, बेसिक लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस(बी.एल.एस) के लिए 15 रूपये प्रति किलोमीटर तथा शहर के 10 किलोमीटर के दायरे के लिए 500 रूपये निर्धारित किए गए हैं।
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