वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने की तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। 2010 से 2021 तक का प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 2017 तक 25 फीसद टैक्स व पूरे ब्याज की छूट मिलेगी। साथ उसे चालू वित्त वर्ष पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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लोकल अर्बन बाडी में नोटिफिकेशन जारी किया है, जो नगर निगमों, निकायों को मिल चुका है। नोटिफिकेशन के अनुसार उन उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जिन्होंने अपना 2017-18, 2018-19, 2019-20 का प्रापर्टी टैक्स उस वर्ष जुलाई माह में भर दिया है।
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छूट सीमा समाप्त होने पर टैक्स जमा होने की गति हुई कम
31 दिसंबर तक छूट होने के बाद टैक्स जमा करवाने वालों की स्पीड कम हो गई थी। पहले छह दिनों में 7-8 लाख टैक्स ही आया, जबकि 30 दिसंबर को पौने दो करोड़ रुपये टैक्स मिला था। दिसंबर के आखिरी चार दिनों में नगर निगम ने तीन करोड़ से अधिक प्रापर्टी टैक्स प्राप्त किया।
TEAM VOICE OF PANIPAT