वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- गोल्ड ज्वैलरी हॉलमार्किंग अगले महीने 15 जून से जरूरी हो जाएगी। बात ये है कि केंद्र सरकार द्वारा बीते सोमवार को स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों के लिए अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग व्यवस्था लागू करने की समयसीमा एक जून से बढ़ाकर 15 जून कर दी है। जिसके तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
बता दें कि 5 जून से जौहरियों को सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचने की ही अनुमति होगी। BIS अप्रैल 2000 से सोने के आभूषणों हेतु हॉलमार्किंग योजना चला रहा है। हालिया समय में तकरीबन 40 प्रतिशत सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग हो रही है।
2019 में आया था हॉलमार्किंग का आदेश– नवंबर 2019 में सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषण व कलाकृतियों पर ‘हॉलमार्किंग’ 15 जनवरी, 2021 से अनिवार्य करने की घोषणा की गई थी। लेकिन जौहरियों द्वारा महामारी की वजह से समयसीमा बढ़ाने की मांग के बाद इसे 4 महीने आगे एक जून कर दिया गया था। गोल्ड हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता को प्रमाणित करता है।
सरकार ने बनाई समिति
सरकार ने 15 जून से ज्वैलरी बेचने की नई व्यवस्था के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति हॉलमार्किंग से जुड़े मसलों का समाधान करेगी। रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश भर में ग्राहकों को बगैर किसी देरी के हॉलमार्क प्रमाणित ज्वेलरी की बिक्री होनी चाहिए। उन्होंने देश में सोने की ज्वेलरी बिक्री की नई व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों का जायजा भी लिया।
कई बार बढ़ चुकी है लागू होने की तारीख
देशभर में हॉलमार्किंग लागू करने की तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इसे इस साल जनवरी में लागू होना था। लेकिन, कोरोना की वजह से तारीख बढ़ाकर 1 जून कर दी गई थी। फिर से इसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। इस बार देशभर में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए तारीख बढ़ाई गई है।
हॉलमार्किंग के फायदे
हॉलमार्किंग ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद है। अगर आप हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदते हैं तो जब आप इसे बेचने जाएंगे तो किसी तरह की डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं काटी जाएगी। इसका मतलब है कि आपको अपने सोने की पूरी-पूरी कीमत मिलेगी। इसके अलावा आप जो सोना खरीदेंगे उसकी गुणवत्ता की गारंटी होगी। इससे देश में मिलावटी सोना बेचने पर रोक लगेगी। ग्राहकों को ठगे जाने का डर नहीं होगा।
TEAM VOICE OF PANIPAT