वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- करनाल विधानसभा सीट के लिए 25 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर पंजाब एव हरियाणा हाईकोर्ट(HIGH COURT) में अब तक दो दिन सुनवाई हो चुकी है.. हाईकोर्ट में सभी पक्षो को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.. संभावना है कि आज इस मामले में फैसला हाईकोर्ट की ओर से सुनाया जाए.. इस मामले में सेकेंड डे की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दलील दी गई है कि 1986 में भिवानी की तोशाम सीट पर ऐसे ही उप-चुनाव कराया जा चुका है, इसलिए चुनाव आयोग के उप-चुनाव कराने का फैसला सही है.. हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम होने की दलील देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी.. इस याचिका में बीते दिनों में आए.. महाराष्ट्र के अकोला उप-चुनाव को रद्द करने के मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बैंच के फैसले को आधार बनाया गया है.. वहां पर विधानसभा कार्यकाल एक वर्ष से कम होने के चलते उप-चुनाव रद्द करने का आदेश जारी किया गया था…
हाईकोर्ट चुनाव आयोग से मांग चुका जवाब
हरियाणा के नए CM नायब सैनी की उम्मीदवारी वाली करनाल सीट पर विधानसभा उप-चुनाव के खिलाफ याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मंजूर कर लिया था.. हाईकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग समेत केस से जुड़े दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया था.. करनाल विधानसभा सीट पूर्व CM मनोहर लाल खट़्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी.. नायब सैनी को हरियाणा का सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है.. चूंकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल अभी इससे ज्यादा बचा है, इसलिए चुनाव लड़कर जीतना उनकी मजबूरी है..
TEAM VOICE OF PANIPAT