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May 9, 2026
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पानीपत :- 970 पेटी अवैध शराब तस्करी मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार

सीआईए थ्री पुलिस टीम ने 970 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी ट्रक ड्राइवर व कंडक्टर की निशानदेही पर शराब तस्कर को बिहार से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पिंटू निवासी माडेईडीह वैशाली बिहार के रूप में हुई। सीआईए थ्री प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने शराब तस्करी की उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया उसने वैशाली निवासी अपने साथी आरोपी पार्टनर धीरेंद्र के साथ मिलकर बिहार में तस्करी के लिए उक्त शराब हिमाचल के पौंटा साहिब से मंगवाई थी। पुलिस ने आरोपी पिंटू को माननीय न्यायायल में पेश कर गहनता से पूछताछ करने व शराब तस्करी में संलिप्त इसके साथी आरोपियों के ठीकानों का पता लगा काबू करने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया।
इसके साथ ही आरोपी ट्रक ड्राइवर व कंडक्टर की रिमांड अवधी पूरी होने पर दोनों को माननीय न्यायलाय में पेश किया जहा से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया।

SP अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए सीआईए थ्री पुलिस टीम ने बीती 25 जुलाई चौटाला रोड से गौशाला की और जाने वाली सड़क पर अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा था। मौके से आरोपी ट्रक चालक सुबोध निवासी बहवलपुर वैशाली व परिचालक सचिन पुत्र विद्यानंद निवासी माडेईडीह वैशाली बिहार को गिरफ्तार किया था। ट्रक से बरामद अवैध शराब की पेटियों की गिनती करने पर 970 पेटी ब्लैक टाइगर ब्लेंडर अंग्रेजी शराब की पाई गई थी। आरोपियों ने ट्रक में पीछे चून्ना मिट्टी से भरे कट्टे लगाकर उससे आगे अवैध को रखा था।
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि वे उक्त अवैध शराब को तस्करी कर हिमाचल के पौंटा साहिब से बिहार ले जा रहे थे।
आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि उन दोनों को बिहार के वैशाली में वैशाली निवासी पिंटू ने खाली ट्रक देकर इसमें अवैध शराब लाने के लिए हिमाचल के पौंटा साहिब भेजा था। इस काम के लिए पिंटू ने उनको 10-10 हजार रूपये कैश दिये थे।
पौंटा साहिब पहुंचने पर एक अन्य युवक उनसे खाली ट्रक ले गया था। युवक ट्रक में अवैध शराब भरकर 2 दिन बाद उनको वही पर ट्रक देकर चला गया था। इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में बीएनएस की विभिन्न धाराओं व एक्साईज एक्ट के तहत अभियोग दर्ज पुलिस ने नशा तस्कर व सप्लायर के ठीकानों का पता लगाने व काबू करने के लिए दोनों आरोपियों को 27 जुलाई को माननीय न्यायालय में पेश कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया था। 

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