वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियमित महिला अध्यापकों को ऑनलाइन तबादलों में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी 13 फरवरी, 2020 की हिदायतों का लाभ देने का फैसला किया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगर नियमित महिला अध्यापक का पति किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी विभाग, निगम या बोर्ड में कार्यरत है तो ऐसी महिला अध्यापक ऑनलाइन तबादलों के दौरान 5 अंकों का लाभ लेने की हकदार होगी।
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