August 25, 2026
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana News

कोरोना काल की स्कूली फीस को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला…पढ़िए कोर्ट ने क्या कहा

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- कोरोना काल में लगे लॉक डाउन के चलते जहां स्कूल भी बंद थे, ऐसे में अब स्कूल की फीस को लेकर स्कूल और अभिभावक आमने-सामने हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला है कि विद्यार्थियों की कक्षाएं लगी हों या नहीं लेकिन अभिभावकों को पूरी स्कूल फीस का भुगतान करना ही होगा।

राजस्थान के निजी स्कूलों की फीस के मामले में दिया सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश हरियाणा और पंजाब में भी लागू होगा। हालांकि, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अभिभावकों को छह किस्तों में फीस जमा कराने की छूट दी है। साथ ही कहा कि फीस जमा नहीं करवाने पर स्कूल छात्र का नाम नहीं काट सकेंगे और न ही परीक्षा में बैठने से रोक सकेंगे।

स्कूल सत्र 2019-20 में तय की फीस ही 2020-21 के लिए ले सकेंगे। पांच मार्च से पांच अगस्त तक किस्तों में फीस वसूल सकेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी विद्यार्थी के अभिभावकों को फीस भरने में परेशानी है तो वह स्कूल को जानकारी दे सकते हैं।

स्कूलों को आदेश दिया है कि उनके पास ऐसी अर्जी आती है तो सहानुभूति दिखाते हुए निर्णय लें। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर सभी अपीलों पर सुनवाई 26 मई तक स्थगित कर दी।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

जी-20 सम्मेलन को लेकर गुरुग्राम में Work फ्रॉम होम के निर्देश, वाहनो की एंट्री रहेंगी बंद

Voice of Panipat

HARYANA CMO की बढ़ी जिम्मेदारी, फील्ड में जाकर लेंगे जानकारी, सभी DC को लेटर जारी

Voice of Panipat

HighCourt का बड़ा आदेश, एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खुलवाए Haryana सरकार

Voice of Panipat