वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा पुलिस भर्ती के संशोधित नियमों को मंजूरी दे दी है.. यह मंजूरी CM मनोहर लाल की मंजूरी के बाद मंत्रियों से सर्कुलेशन के जरिए मिली है.. अब गृह विभाग इन संशोधित नियमों को अधिसूचित करेगा.. अधिसूचित होने के बाद पुलिस महानिदेशक कार्यालय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पुरुष सिपाही के 5000 और महिला सिपाही के 1000 पदों पर भर्ती का आग्रह पत्र भेजेगा.. उसके बाद आयोग इन पदों को विज्ञापित कर ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवारों से आवेदन करने को कहेगा..
ये आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे हालांकि सीईटी पास उम्मीदवार सब इंस्पैक्टर के रिक्त पदों पर भी भर्ती का आग्रह कर रहे हैं मगर फिलहाल सिपाही के पदों पर ही भर्ती होगी.. कुछ उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट उम्र में दी जाए मगर सरकार ने यह छूट नहीं दी है.. उम्मीदवारों की दलील है कि सीईटी पास होने के बाद अगर तुरंत ये पद विज्ञापित हो जाते तो वे आवेदन कर सकते थे, मगर अब उनकी उम्र ओवरएज कैटागरी में आ गई है और वे इसके लिए आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे.. संशोधित नियमों के मुताबिक पहले फिजिकल मेजरमेंट टैस्ट होगा.. इसके लिए आवेदकों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शॉर्टलिस्ट करेगा। जो उम्मीदवार पीएमटी पास कर लेंगे, वे फिजिकल स्क्रीनिंग टैस्ट में जाएंगे..
पीएमटी और पीएसटी इस तरह आयोजित होंगे कि नोलेज टैस्ट के लिए सीईटी पॉलिसी अनुसार कैटागरी के अनुसार चार गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके.. नोलेज टैस्ट के बाद दस्तावेज जांच होगी.. मैरिट सूची में नोलेज टैस्ट के अंकों में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक और एनसीसी के एक से तीन अंकों में से प्राप्त अंक जोड़ेंगे..
TEAM VOICE OF PANIPAT